रांची: ओरमांझी के गुंजा देवन जारा गांव में वर्ष 2023 में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने मामले में एक महिला समेत कुल 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब 17 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।
11 आरोपियों को ठहराया गया दोषी
अदालत ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया है, उनमें सहजनाथ बेदिया, राजो देवी, संजीत बेदिया, रंजीत बेदिया, हेमंत बेदिया, महेंद्र बेदिया, पंचिंत बेदिया, कामेश्वर बेदिया, बेदिया बेदिया, अनुज बेदिया और सूकरा मुंडा शामिल हैं।
मामले में अदालत के फैसले के बाद अब सभी दोषियों को मिलने वाली सजा पर अगली सुनवाई में निर्णय होगा।
मकई की फसल को लेकर शुरू हुआ था विवाद
मामले की पृष्ठभूमि खेत में लगी मकई की फसल को लेकर हुए विवाद से जुड़ी बताई गई है। जानकारी के अनुसार, सुअर द्वारा खेत में लगी मकई को नुकसान पहुंचाने को लेकर झामेश्वर और सहजनाथ के परिवारों के बीच विवाद हुआ था।
बताया गया है कि इस विवाद के दौरान झामेश्वर ने दूसरे पक्ष के परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की थी। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया।
31 अगस्त 2023 को हुआ था हमला
मामले के अनुसार, इसी विवाद को लेकर 31 अगस्त 2023 को करीब 11 बजे सहजनाथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ झामेश्वर के घर पहुंचा। वहां दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और झामेश्वर बेदिया तथा उनकी दोनों पत्नियों सरिता और संजू की हत्या कर दी गई।
घटना में मृतकों में से एक महिला के गर्भवती होने की बात भी सामने आई थी।
अब 17 सितंबर को सजा पर सुनवाई
ट्रिपल मर्डर केस में दोषसिद्धि के बाद अब अदालत की अगली कार्रवाई सजा के बिंदु पर होगी। 17 सितंबर को यह तय किया जाएगा कि दोषी ठहराए गए 11 आरोपियों को क्या सजा दी जाएगी।
