Saturday, April 25, 2026

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने बिहार के सभी निबंधन कार्यालयों और अभिलेखागारों के लिए नए सुरक्षा और संचालन निर्देश जारी किए हैं।

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मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने बिहार के सभी निबंधन कार्यालयों और अभिलेखागारों के लिए नए सुरक्षा और संचालन निर्देश जारी किए हैं। इनमें 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी, रात्रि प्रहरी की तैनाती, ड्रेस कोड का पालन, पहचान पत्र अनिवार्य करना और अनुशासित आचरण शामिल हैं। साथ ही, राजस्व लक्ष्य प्राप्ति, साफ-सफाई, अग्नि सुरक्षा उपाय और आगंतुकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। निर्देशों का कड़ाई से पालन न करने पर जवाबदेही तय की जाएगी।

पटना। राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों एवं अभिलेखागार की सुरक्षा के लिए 24 घ्ंटे सीसीटीवी कैमरों को चालू रखने और रात्रि प्रहरी की तैनाती का निर्देश मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने जारी किया है। इसके साथ ही रात्रि-प्रहरी पंजी को अपडेट रखने तथा कार्यालय की चाबियों के सुरक्षित प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं।

सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने, कार्यालय अवधि में पहचान-पत्र धारण करने तथा अनुशासित एवं शालीन आचरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विभागीय सचिव अजय यादव ने अपने निर्देश में सभी जिला अवर निबंधक एवं अवर निबंधकों को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है

इन निर्देशों का नियमित निरीक्षण एवं समीक्षा की जाएगी तथा अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

सभी निबंधन पदाधिकारियों को निर्धारित राजस्व लक्ष्य की 100 प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का टास्क भी दिया गया है। सभी निबंधन कार्यालयों में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा हरित परिसर विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यालयों में कूड़ा-कचरा एवं अनुपयोगी कागज के सुरक्षित निस्तारण तथा कक्षों में डस्टबिन की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। सभी कार्यालयों में अग्निशामक यंत्रों को कार्यशील रखने, समय-समय पर रिफिलिंग कराने, माक ड्रिल आयोजित करने तथा कर्मचारियों को अग्नि-सुरक्षा का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं।

आगंतुकों की सुविधा के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण, शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त सभी कार्यालयों में रैम्प, हैंडरेल, टोकन डिस्प्ले, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा स्पष्ट साइनेज लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें कार्यालय का नाम, पदाधिकारियों के नाम, कार्यरत कर्मियों की सूची, काउंटर संख्या एवं शुल्क संबंधी जानकारी प्रदर्शित होगी।

लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई तथा अनावश्यक रूप से जनता की आवाजाही कम करने के लिए काउंटर-आधारित व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं।

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