Tuesday, March 17, 2026

भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस के टिकट कैंसिलेशन नियमों में बदलाव किया है।

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 भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस के टिकट कैंसिलेशन नियमों में बदलाव किया है। अब 72 घंटे से पहले रद्द करने पर 25% कटौती होगी, जबकि 72 से 8 घंटे के बीच 50% और 8 घंटे से कम समय में कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इन ट्रेनों में आरएसी सुविधा भी समाप्त कर दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अधिकतम रिफंड के लिए समय पर टिकट रद्द करें।

रांची। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए टिकट रद (कैंसिलेशन) और रिफंड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। रेलवे मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना भारत के राजपत्र (गजट) में प्रकाशित कर दी गई है।

इन ट्रेनों को लेकर पहले जो सामान्य नियम थे, उनमें अब विशेष रूप से समय-सीमा और प्रतिशत कटौती तय कर दी गई है। यदि कोई यात्री ट्रेन के नियत प्रस्थान समय से 72 घंटे से अधिक पहले टिकट रद कराता है, तो उससे किराये का 25 प्रतिशत कैंसिलेशन चार्ज काटा जाएगा।

शेष राशि यात्री को रिफंड के रूप में वापस कर दी जाएगी। यानी समय रहते टिकट कैंसिल कराने पर यात्रियों को अधिक राशि वापस मिलेगी।इन नई शर्तों के अनुसार-

72 घंटे से पहले टिकट कैंसिलेशन

यदि कोई यात्री ट्रेन के नियत प्रस्थान समय से 72 घंटे या उससे अधिक पहले टिकट रद्द करता है, तो किराये का 25% कटौती की जाएगी और शेष राशि रिफंड के रूप में वापस मिलेगी। यानी समय रहते टिकट रद्द करने पर यात्रियों को अधिक पैसा वापस मिलेगा।

72 घंटे से 8 घंटे पहले

अगर टिकट 72 घंटे से कम लेकिन 8 घंटे से अधिक समय में रद्द किया जाता है, तो 50% कैंसिलेशन चार्ज काटा जाएगा। इस स्थिति में यात्री को केवल आधा किराया वापस मिलेगा।

8 घंटे से कम समय

  • टिकट 8 घंटे से कम समय में रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
  • अंतिम समय पर कैंसिलेशन पूरी राशि जब्त होने का मतलब है।

पुराने नियम और नया बदलाव

  • सामान्य ट्रेनों में 48 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर मामूली चार्ज (120-240 रुपये) लगता था।
  • अब वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस में टिकट बुक करते ही 25% कटौती लागू हो जाएगी।
  • आरएसी (Reservation Against Cancellation) की सुविधा भी इन ट्रेनों में अब उपलब्ध नहीं है। अब आपकी सीट या तो कन्फर्म होगी या सीधे वेटिंग।

अन्य नियम और यात्री सूचना

  • रेलवे ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि नए नियमों की जानकारी यात्रियों तक तुरंत पहुंचाई जाए।
  • बुकिंग और आरक्षण काउंटर पर सूचना डिस्प्ले होगी।
  • रेलवे वेबसाइट, पूछताछ कार्यालय और यात्री सूचना प्रणाली पर अपडेट किया जाएगा।

एक नजर में जानें

72 घंटे से पहले: 25% कटौती, शेष रिफंड

72 घंटे – 8 घंटे: 50% कटौती, आधा रिफंड

घंटे से कम: रिफंड नहीं

आरएसी सुविधा खत्म, कन्फर्म या वेटिंग

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि टिकट कैंसिल करने में समय का ध्यान रखें ताकि अधिकतम रिफंड प्राप्त किया जा सके। रेलवे ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि इन बदले हुए नियमों की जानकारी यात्रियों तक पहुंचाई जाए।

बुकिंग और आरक्षण काउंटरों पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा यात्री सूचना प्रणाली, पूछताछ कार्यालय और रेलवे वेबसाइट पर भी बदलाव किए जाएंगे।

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