Tuesday, July 14, 2026

बिहार में राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों के लिए अच्छी खबर ,राज्य सरकार ने नए राशन कार्ड बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है।

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Bihar Ration Card: नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, घर बैठे ऐसे करें अप्लाई

बिहार में राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने नए राशन कार्ड बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। अब योग्य परिवार मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की परेशानी से राहत मिलेगी।

सरकार का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) का लाभ उन सभी पात्र परिवारों तक पहुंचाया जाए, जो अब तक राशन कार्ड नहीं बनवा पाए हैं।

मधुबनी में 60 हजार से अधिक नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य

मधुबनी जिले में राशन कार्ड अभियान को गति दी गई है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा किया जाए।

समाहरणालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने बताया कि जिले में 13 अगस्त 2026 तक कुल 60,994 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अनुमंडल अधिकारियों को पंचायत स्तर पर निगरानी रखने और लोगों को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, जिले में बड़ी संख्या में लोग पहले से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अभी भी कई पात्र परिवार इस सुविधा से बाहर हैं। ऐसे परिवारों को योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

दोबारा शुरू हुआ ऑनलाइन आवेदन पोर्टल

बेनीपट्टी अनुमंडल में भी राशन कार्ड अभियान को लेकर अधिकारियों और जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों की बैठक हुई। बैठक में जानकारी दी गई कि कुछ समय से बंद राशन कार्ड आवेदन पोर्टल को फिर से सक्रिय कर दिया गया है।

PDS दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों को इसकी जानकारी दें और पात्र परिवारों को आवेदन के लिए प्रेरित करें, ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति सरकारी योजना से वंचित न रहे।

कौन कर सकता है राशन कार्ड के लिए आवेदन?

बिहार में राशन कार्ड के लिए वही परिवार आवेदन कर सकते हैं, जो सरकार की निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन परिवार की महिला मुखिया के नाम से किया जाएगा।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
  • बिहार का निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आवश्यकता होने पर जाति प्रमाण पत्र
  • महिला मुखिया के नाम का बैंक पासबुक
  • परिवार की संयुक्त फोटो
  • दिव्यांग सदस्य होने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र

सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन के दौरान PDF या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।

ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया

1. पोर्टल पर करें रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां Apply for Online RC विकल्प का चयन करें।

इसके बाद आवेदनकर्ता को जन परिचय (Jan Parichay) पोर्टल पर भेजा जाएगा। यहां मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरकर नया अकाउंट बनाना होगा।

2. आवेदन फॉर्म भरें

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करें और Apply New Ration Card विकल्प चुनें।

इसके बाद ग्रामीण या शहरी क्षेत्र का चयन करें और महिला मुखिया का नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी दर्ज करें।

3. परिवार के सदस्यों की जानकारी जोड़ें

आवेदन फॉर्म में परिवार के सभी सदस्यों का नाम, उम्र, संबंध और आधार नंबर भरना होगा। सभी विवरण आधार कार्ड के अनुसार ही दर्ज करने की सलाह दी गई है।

4. दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करें

आवश्यक दस्तावेज और परिवार की फोटो अपलोड करने के बाद फॉर्म को अच्छी तरह जांच लें और सबमिट कर दें। आवेदन जमा होने के बाद प्राप्त रसीद या आवेदन संख्या को सुरक्षित रखें।

राशन कार्ड में हटे हुए सदस्य का नाम कैसे जोड़ें?

यदि किसी कारण से राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम हट गया है या परिवार में नए सदस्य का नाम जोड़ना है, तो इसके लिए भी आवेदन किया जा सकता है।

नाम जोड़ने से पहले परिवार के सभी सदस्यों का ई-KYC पूरा होना जरूरी है। बिना e-KYC वाले सदस्यों का नाम सूची से हटाया जा सकता है।

नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • पुराने राशन कार्ड की कॉपी
  • संबंधित सदस्य का आधार कार्ड
  • बच्चे का नाम जोड़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र
  • शादी के बाद महिला का नाम जोड़ने के लिए विवाह प्रमाण पत्र और पुराने राशन कार्ड से नाम हटने का प्रमाण

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध

राशन कार्ड में संशोधन या नाम जोड़ने के लिए लाभार्थी RCMS पोर्टल पर जाकर Ration Card Modification विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं।

यदि ऑनलाइन आवेदन में समस्या आती है तो प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर या एसडीओ कार्यालय में फॉर्म-ख जमा कर ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

आवेदन मिलने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों और पात्रता की जांच की जाती है। जांच सही पाए जाने पर सामान्य तौर पर 15 से 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड जारी करने या नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

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