Wednesday, February 26, 2025

बिहार के स्कूल में शराब के नशे में धुत मिले हेडमास्टर, गिरफ्तार करके थाने ले गयी पुलिस

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बिहार के पूर्णिया में एक हेडमास्टर शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे. जिसके बाद छात्रों के अभिभावकों से उलझ गए और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

बिहार के पूर्णिया में एक स्कूल के हेडमास्टर शराब के नशे में धुत होकर विद्यालय पहुंच गए. जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस महकमा तुरंत सक्रिय हुआ और थाना प्रभारी दलबल के साथ स्कूल पहुंच गए. आरोपित हेडमास्टर की जांच की गयी और नशे में धुत पाए जाने पर गिरफ्तार किए गए. मामला कसबा प्रखंड के लखना पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय मजगामा का है. जहां के प्रधान शिक्षक सूर्यनंदन प्रसाद सिंह को गिरफ्तार किया गया है.

नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे हेडमास्टर

मिली जानकारी के अनुसार, हेडमास्टर सुबह ही शराब के नशे में धुत होकर विद्यालय पहुंच गए थे. इसकी शिकायत मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण कुमार सरदार और कसबा थानाध्यक्ष अजय कुमार अजनबी पुलिस बल के साथ विद्यालय पहुंचे. ब्रेथ एनलाइजर मशीन से जांच की गयी जिसमें हेडमास्टर के द्वारा शराब पीने की पुष्टि हो गयी.

क्या है पूरा मामला

इस संबंध में जलालगढ़ थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि शराब पीने की पुष्टि होने के बाद प्राथमिकी दर्ज करते हुए हेडमास्टर को न्यायिक हिरासत में पूर्णिया भेज दिया गया. जानकारी के अनुसार, मंगलवार को उत्क्रमित उच्च विद्यालय के प्रधान शिक्षक सूर्यनंदन प्रसाद सिंह के शराब के नशे में धुत होकर विद्यालय पहुंचने की अभिभावकों को भनक लगी. यह भी पता चला कि वो छात्रों से बदसलूकी भी कर रहे है. जब अभिभावक विद्यालय पहुंचे तो आरोपी विद्यालय प्रधान अभिभावकों से भी उलझ गये और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए जेल भेजने की धमकी देने लगे.

शराब पीने की हुई पुष्टि तो किए गए गिरफ्तार

घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण कुमार सरदार एवं कसबा व जलालगढ़ थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण कुमार सरदार, कसबा थानाध्यक्ष अजय कुमार अजनबी और जलालगढ़ थाना की पुलिस विद्यालय पहुंची. पुलिस आक्रोशित ग्रामीणों को समझाते हुए आरोपित शिक्षक को अपने हिरासत में लेकर जलालगढ़ थाना पहुंची. जहां आरोपी शिक्षक के ब्रेथ एनिलाइजर मशीन से शराब पीने की पुष्टि होने के बाद मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.

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