Ranchi News, 4 नवंबर 2026: झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के चर्चित गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़े एक आपराधिक मामले में मोइज खान को राहत दी है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए जमानत प्रदान कर दी।
न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने दी राहत
मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मोइज खान की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।
आवेदक मोइज खान की ओर से अधिवक्ता एम.एस. जाफरी ने अदालत में पक्ष रखा।
चिरकुंडा थाने में दर्ज है मामला
इस मामले में धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना में कांड संख्या 121/2026 दर्ज है। मामला गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़े आपराधिक प्रकरण से संबंधित बताया गया है।
हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद मोइज खान को इस मामले में कानूनी राहत मिली है।
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