Saturday, April 19, 2025

पंजाब में गैंगस्टर खुलेआम कर रहे बुलेटप्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल, हाई कोर्ट ने जताई हैरानी

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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में गैंगस्टरों द्वारा बुलेटप्रूफ वाहनों के प्रयोग पर गहरी चिंता जताई है.

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है. हाईकोर्ट ने राज्य में ए श्रेणी के गैंगस्टरों द्वारा बुलेटप्रूफ वाहनों के खुलेआम इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई है.

कोर्ट ने इसे चौंकाने वाली स्थिति बताया है. कोर्ट ने यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें टोयोटा फॉर्च्यूनर वाहन की जब्ती को अवैध बताया गया था. याचिकाकर्ता कमलेश ने कोर्ट को बताया कि, ‘उसके द्वारा जब्त की गई गाड़ी का इस्तेमाल उसका बेटा करता था, जिसे अवैध रूप से बुलेटप्रूफ में बदल दिया गया था.

वहीं याचिकाकर्ता का बेटा ए श्रेणी का गैंगस्टर है, जिसके खिलाफ करीब 41 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस पर हाईकोर्ट ने आश्चर्य जताया कि एक दुर्दांत अपराधी बिना किसी वैधानिक अनुमति के बुलेटप्रूफ वाहन कैसे प्राप्त कर सकता है और प्रशासन इसे क्यों नहीं रोक सकता.’

कोर्ट ने पूरे मामले को आंखें खोलने वाली स्थिति बताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति या एक वाहन का मामला नहीं है, बल्कि प्रशासनिक विफलता और पूरे राज्य में आपराधिक तत्वों को खुली छूट का प्रतीक है. कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टरों को इस तरह का अतिरिक्त संरक्षण उनकी शक्ति को मजबूत करने के समान है, जो कानून के शासन के लिए बेहद खतरनाक और चिंताजनक है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय को भी याचिका में पक्षकार बनाया है. साथ ही पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई तक व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर पूरे मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी देने का आदेश दिया है.

Punjab  Haryana High Court

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