Friday, February 13, 2026

झारखंड सरकार ने नगर निकाय चुनाव के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित की है.

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रांची: झारखंड राज्य में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2026 को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड के पत्रांक 238, दिनांक 30 जनवरी 2026 के आलोक में मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 यानी सोमवार को संबंधित नगर पालिका क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत घोषित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक मतदाता निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.

इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना के अनुसार, जिन नगर पालिका क्षेत्रों में मतदान होना है, वहां अवस्थित सभी सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ सार्वजनिक प्रतिष्ठान भी 23 फरवरी को बंद रहेंगे. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कर्मचारी या मतदाता को मतदान के दिन कार्यालयी बाध्यता के कारण परेशानी न हो.

बता दें कि झारखंड में 23 फरवरी को कुल 48 नगर निकायों में मतदान होना है. इनमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतें शामिल हैं. यह चुनाव शहरी स्थानीय निकायों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से जनता अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का चयन करेगी, जो आने वाले वर्षों में शहरी विकास, सफाई, पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े निर्णय लेंगे.

इधर, राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. सुरक्षा व्यवस्था से लेकर मतदान केंद्रों की सुविधा, मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान और कर्मचारियों की तैनाती तक सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है. सार्वजनिक अवकाश की घोषणा को भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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