झारखंड के चल रहे कारखानों के संचालक अब समय पर वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो अब दंड प्रावधान किया गया है. इसके तहत 15 जनवरी तक रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले नवीकरण फीस का 50 प्रतिशत दंड देकर 31 मार्च तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.
रांची : झारखंड के कारखानों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अब दंड लगेगा. सरकार ने झारखंड फैक्ट्री रूल 1950 में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया है. साथ ही लाइसेंस में बदलाव के लिए पूर्व निर्धारित शुल्क को 500 रुपये से बढ़ा कर 1000 रुपये करने का फैसला किया है. रूल में ये संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे
15 जनवरी तक वार्षिक रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान
साथ ही कारखानों द्वारा 15 जनवरी तक वार्षिक रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान है.झारखंड सरकार ने समीक्षा के दौरान पाया कि दंड का प्रावधान नहीं होने की वजह से समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है. इसलिए सरकार ने सब-रूल में संशोधन करते हुए दंड का प्रावधान किया है. इसके तहत अब 15 जनवरी तक रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले कारखाने लाइसेंस नवीकरण फीस का 50 प्रतिशत दंड देकर 31 मार्च तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.
रिटर्न दाखिल करने के लिए 30 जून तक चुकाना होगा 100 फीसदी दंड
30 जून तक रिटर्न दाखिल करने के लिए लाइसेंस नवीकरण फीस का 100 प्रतिशत दंड के रूप में चुकाना होगा. 30 जून तक रिटर्न दाखिल नहीं करने या गलत सूचना देने की स्थिति में लाइसेंस जब्त कर लिया जायेगा. इससे पहले कारखाना प्रबंधन को अपना पक्ष पेश करने का मौका दिया जायेगा. लाइसेंस जब्त करने पर श्रम विभाग के सचिव के यहां अपील की जा सकेगी.