Friday, October 16, 2026

केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस पर बड़ा अपडेट: पात्र कर्मचारियों को मिलेंगे ₹6,908, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश.

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Ad-hoc Bonus) को लेकर आदेश जारी किए जाने की जानकारी दी गई है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। इसकी अधिकतम गणना ₹7,000 की मासिक वेतन सीमा के आधार पर होगी।

बताया गया है कि इस फॉर्मूले के अनुसार पात्र कर्मचारियों के लिए बोनस की राशि ₹6,908 बनती है। हालांकि, लाभ सभी केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी को सरकार की ओर से तय पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

किन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस एड-हॉक बोनस योजना में मुख्य रूप से निम्न श्रेणियों के पात्र कर्मचारी शामिल हैं:

  • ग्रुप C कर्मचारी: केंद्र सरकार के पात्र ग्रुप C कर्मचारी।
  • नॉन-गजेटेड ग्रुप B कर्मचारी: ऐसे गैर-राजपत्रित ग्रुप B कर्मचारी, जो किसी उत्पादकता-आधारित बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते।
  • सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल: नियमों के दायरे में आने वाले पात्र जवान।
  • केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी: वे कर्मचारी जिन पर केंद्र सरकार का वेतन ढांचा लागू होता है और जो अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं।

कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि अपनी श्रेणी और विभाग के अनुसार आधिकारिक आदेश में दी गई शर्तों की पुष्टि जरूर करें।

बोनस पाने के लिए कितनी सेवा जरूरी?

बताई गई पात्रता शर्तों के अनुसार, कर्मचारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कम से कम छह महीने की लगातार सेवा पूरी की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2026 को सेवा में होने की शर्त भी लागू बताई गई है।

जिन कर्मचारियों ने छह महीने या उससे अधिक, लेकिन पूरे वर्ष से कम समय तक सेवा दी है, उनके बोनस की गणना सेवा अवधि के अनुपात में की जा सकती है। वास्तविक पात्रता और भुगतान की राशि संबंधित सरकारी आदेश तथा विभागीय नियमों के अनुसार तय होगी।

दैनिक वेतनभोगियों के लिए क्या है नियम?

दैनिक वेतन के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अलग पात्रता मानदंड बताए गए हैं।

  • सप्ताह में छह दिन काम करने वाले प्रतिष्ठान: पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम करने की शर्त लागू बताई गई है।
  • सप्ताह में पांच दिन काम करने वाले प्रतिष्ठान: पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 206 दिन काम करने का मानदंड बताया गया है।

दी गई जानकारी के अनुसार, पात्र दैनिक वेतनभोगियों के लिए बोनस की राशि ₹1,184 बताई गई है। भुगतान से पहले संबंधित विभाग द्वारा लागू नियमों की पुष्टि जरूरी है।

कैसे तय हुई ₹6,908 बोनस की राशि?

बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन सीमा ₹7,000 बताई गई है। यदि किसी कर्मचारी का औसत वेतन इससे अधिक है, तो गणना निर्धारित सीमा के आधार पर की जाएगी।

गणना का फॉर्मूला इस प्रकार है:

₹7,000 × 30 ÷ 30.4 = लगभग ₹6,907.89

राशि को पूर्णांक में करने पर यह करीब ₹6,908 होती है।

किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ?

उपलब्ध विवरण के अनुसार, सभी केंद्रीय कर्मचारी इस योजना में शामिल नहीं हैं। राजपत्रित अधिकारी और वे कर्मचारी जो रेलवे, डाक विभाग या अन्य संबंधित विभागों की उत्पादकता-आधारित बोनस (PLB) योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, इस एड-हॉक बोनस से बाहर हो सकते हैं।

इसलिए कर्मचारियों को अपने विभाग के प्रशासनिक या लेखा अनुभाग से पात्रता की पुष्टि करनी चाहिए।

निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एड-हॉक बोनस का यह प्रावधान पात्र केंद्रीय कर्मचारियों और संबंधित श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, बोनस की वास्तविक पात्रता, राशि और भुगतान की प्रक्रिया की पुष्टि वित्त मंत्रालय के आधिकारिक आदेश से करना आवश्यक है। कर्मचारियों को किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने विभाग से जारी निर्देशों को देखना चाहिए।

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