Thursday, July 2, 2026

अररिया में छह महीने पहले लक्ष्मीपुर चौक पर दारोगा राजीव रंजन मल्ल की हत्या मामले में स्पीडी ट्रायल पूरा हुआ।

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 अररिया। करीब छह महीने पूर्व लक्ष्मीपुर चौक पर फुलकाहा थाना के दारोगा राजीव रंजन मल्ल की हत्या के लंबित मामले में अदालत में स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई पूरी की।

जिला अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत में मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस मामले के 18 आरोपितों के खिलाफ दोष प्रमाणित पाया।

सोमवार को सजा की बिंदु पर बहस सुनने के पश्चात उक्त सभी दोषसिद्ध आरोपितों को उम्रकैद की सजा काटने सहित प्रत्येक को पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये आर्थिक जुर्माना का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कैद की सजा भी काटनी होगी।

आरोपितों में नरपतगंज थाना क्षेत्र के खैरा चंदा निवासी पचीस वर्षीय अनमोल यादव उर्फ रौनक कुमार भारती, कुंदन कुमार यादव, प्रमोद कुमार यादव, ललन कुमार यादव व फुलकाहा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी रूपेश कुमार यादव, मनीष प्रसाद यादव, ओम प्रकाश यादव, गुड्डू यादव, जयदेव यादव, रंजीत यादव, मुकेश कुमार यादव और मिर्जापुर निवासी शंभू यादव, ललीत कुमार, मिथुन कुमार यादव, गुड्डू कुमार यादव, गौरव कुमार सिंह, पंकज यादव सहित सुपौल जिले के भीमपुर थाना अंतर्गत केवला भीमपुर निवासी प्रभु कुमार यादव शामिल है।

अदालत ने उक्त सभी दोषसिद्ध आरोपितों के खिलाफ अपराध की गंभीरता एवं अपराध कारित करने के ढंग को देखते हुए बीएनएस की विभिन्न धाराओं में दोषी प्रमाणित पाया।

आरोपितों को विभिन्न धाराओं में अलग- अलग सजा एवं पांच-पांच हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भरने, बीएनएस की धारा-105 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सहित बीस-बीस हजार रुपये आर्थिक जुर्माना का फैसला सुनाया है।

अदालत ने दोषसिद्ध आरोपितों द्वारा पूर्व में जेल में बिताए समयावधि को उक्त सजा से समायोजित करने का भी फैसला सुनाते हुए सभी सजाएं एक साथ चलने का भी आदेश पारित किया है।

क्या है घटना

घटना 12 मार्च, 2025 की फुलकाहा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर चौक की है। मामले में सूचक बने फुलकाहा थानाध्यक्ष रौनक कुमार ने फुलकाहा थाना कांड संख्या-40/2025 दर्ज कराई।

आरोप था कि स्थानीय सुभाष यादव की लड़की की शादी में भोज खाने को लेकर नरपतगंज थाना क्षेत्र के खैरा चंदा निवासी अनमोल यादव अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा हुआ था। जो फुलकाहा थाना कांड संख्या-137/21 एवं फुलकाहा थाना कांड संख्या-09/25 का नामजद आरोपित था।

जिसके बाद पुलिस टीम गठित कर फुलकाहा थाना में पदस्थापित सअनि राजीव रंजन मल्ल, प्रदीप कुमार भारती सदल बल उसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंचे। पुलिस टीम को देखते ही भागने के क्रम में पुलिस ने अनमोल यादव को खदेड़ कर पकड़ कर पुलिस वाहन में बैठा लिया।

इसी क्रम मे आरोपितों ने पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त करते हुए पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की के साथ बदसलूकी की। इसी दुर्घटना के क्रम में दारोगा राजीव कुमार मल्ल सड़क पर गिर कर बेहोश हो गए, जिसे इलाज के लिए फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल भेजा गया, जहां जांचोपरांत दुर्घटना के कारण चोट से मौत होने की बात कही गई।

इसके साथ ही आरोपितों द्वारा अनमोल यादव को जबरन छुड़ा कर भगा दिए जाने सहित दो मोबाइल गायब होने आदि कथित आरोप के साथ प्राथमिकी दर्ज किया गया था।

स्पीडी ट्रायल के तहत हुई सुनवाई

मामले में अनुसंधानकर्ता ने सभी 18 नामजद आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। तत्पश्चात अदालत ने 28 जून 2025 को संज्ञान लिया और 07 जुलाई को इस मामले में कमिटमेंट (दौरा सुपूर्द) के बाद सेशन कोर्ट में ट्रायल के लिए भेज दिया गया।

जहां 19 जुलाई को आरोप गठन के पश्चात अदालत में स्पीडी ट्रायल के तहत हर रोज ट्रायल पूरा करने की कानूनी प्रक्रिया के तहत यह मामला न्याय के अंतिम मुकाम पर पहुंचा।

इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल तथा आरोपितगण की ओर से अधिवक्ता बिरेंद्र कुमार मिश्रा, मनोज कुमार गुप्ता, लक्ष्मी प्रसाद यादव, किशोर कुमार दास, आभाष कुमार, देव नारायण सेन, अमर कुमार, शुभम राज, देवनन्दन यादव, अनंत कुमार सादा एवं एलपी नायक ने अपने-अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व किया।

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