रांची। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया है। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।
निर्मला कॉलेज के आसपास 200 मीटर क्षेत्र में लागू होगा आदेश
रांची के डोरंडा स्थित निर्मला कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रशासन के अनुसार केंद्र के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।
यह व्यवस्था 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त 2026 को लागू होगी। निर्धारित दिनों में सुबह 6 बजे से शाम 8:30 बजे तक प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
भीड़ और कदाचार रोकने के लिए कदम
जिला प्रशासन के मुताबिक परीक्षा केंद्र के आसपास अभ्यर्थियों, अभिभावकों या अन्य लोगों की अनावश्यक भीड़ से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
परीक्षा की सुरक्षा और सुचारु संचालन के लिए पुलिस अधिकारियों, जवानों और दंडाधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी।
इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा केंद्र के आसपास निम्न गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी:
- पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक।
- लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।
- बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, विस्फोटक या अन्य हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा आदि लेकर चलने पर भी रोक रहेगी।
- किसी प्रकार की सभा या बैठक आयोजित नहीं की जा सकेगी।
सरकारी कार्य और कुछ गतिविधियों को छूट
प्रशासनिक आदेश में सरकारी कार्य में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। सरकारी कार्यक्रमों तथा शवयात्रा को भी आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है।
जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों और आम नागरिकों से परीक्षा के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करने तथा परीक्षा केंद्र के आसपास शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
