Wednesday, March 19, 2025

RBI ने इन 5 बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, 10 फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द

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RBI ने 5 बैंकों पर लाखों का जुर्माना लगाया है. वहीं, 10 फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया है.

RBI

 भारतीय रिजर्व बैंक की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. पांच सहकारी बैंकों पर लाखों का जुर्माना लगाया गया है. दस गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों का लाइसेंस यानी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है. इसके अलावा तीन एनबीएफसी ने खुद ही अपना सीओआर आरबीआई को सौंप दिया है. केंद्रीय बैंक ने 17 मार्च को एक प्रेस रिलीज के जरिए यह जानकारी दी है.

इन बैंकों पर लगाया लाखों का जुर्माना

  • जनता सहकारी बैंक लिमिटेड (गोंदिया महाराष्ट्र) पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
  • द जोगिंदर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (हिमाचल प्रदेश) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
  • द गुरदासपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (पंजाब) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
  • आरबीआई ने कश्मीर स्थित द अनंतनाग सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
  • द बारामुल्ला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

RBI ने सख्त कार्रवाई क्यों की?
जनता सहकारी बैंक लिमिटेड निर्धारित समय के भीतर जमा शिक्षा और जागरूकता कोष में पात्र अप्राप्त राशि ट्रांसफर करने में विफल रहा. जोगिंदर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने बीआर अधिनियम की धारा 20 का उल्लंघन करते हुए निदेशक से संबंधित लोन स्वीकृत या अपडेट किए.

अनंतनाग सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और बारामुल्ला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने RBI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कुछ नई जमाएं स्वीकार कीं.

गुरदासपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने भी लोन से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया, निदेशक से संबंधित ऋण स्वीकृत / अपडेट किया. बैंकों के खिलाफ की गई यह कार्रवाई दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कमियों पर आधारित है. इसका बैंक और ग्राहकों के बीच लेन-देन या समझौतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

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