Saturday, October 17, 2026

Ranchi News: 10 हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों को नगर निगम का अंतिम नोटिस, 24 घंटे का अल्टीमेटम.

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Ranchi News: रांची में नियमों का पालन किए बिना संचालित हो रहे हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 को निगम ने 10 संस्थानों को अंतिम स्मार नोटिस जारी किया। संचालकों को नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और स्वीकृत भवन प्लान सहित जरूरी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील किया जा सकता है। निगम के अनुसार, इन संस्थानों को पहले भी नोटिस देकर आवश्यक दस्तावेज जमा करने और नियमों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करने को कहा गया था। इसके बावजूद निर्देशों का पालन नहीं किया गया। जिन संस्थानों ने अपना जवाब दिया, वह भी संतोषजनक नहीं पाया गया।

रांची के इन 10 संस्थानों को मिला अंतिम नोटिस

नगर निगम की कार्रवाई के तहत निम्नलिखित संस्थानों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है:

  1. Catalyst IAS Academy — कचहरी रोड
  2. RC Physical Academy — हातमा
  3. Lakshya Defence Academy — बिरसा कॉलोनी, मोरहाबादी
  4. Prakash Career Foundation — ले डिजायर कॉम्प्लेक्स, सर्कुलर रोड
  5. RC Defence Academy — लालपुर
  6. Yoddha Defence Academy — ईस्ट जेल रोड, थड़पखना
  7. Sure Success Centre — लालपुर
  8. Kiran Academy — ईस्ट जेल रोड
  9. Commando Physical Academy — हातमा
  10. RC Physical Academy — बिरसा नगर, सरना टोली

नोटिस के तहत संस्थानों को निर्धारित समय-सीमा में निर्देशों का पालन करने और संचालन से संबंधित जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है।

ट्रेड लाइसेंस से लेकर फायर NOC तक जरूरी

नगर निगम के मुताबिक, हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए कई जरूरी अनुमतियां और दस्तावेज होने चाहिए। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • वैध ट्रेड लाइसेंस
  • हॉस्टल पंजीकरण, जहां लागू हो
  • वाणिज्यिक होल्डिंग से संबंधित आवश्यक दस्तावेज
  • अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र (Fire NOC), जहां अनिवार्य हो
  • स्वीकृत भवन निर्माण प्लान
  • संस्थान के संचालन के लिए जरूरी अन्य वैधानिक अनुमतियां

निगम ने संचालकों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित नियमों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखें और संस्थानों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप करें।

भवन के स्वीकृत उपयोग के उल्लंघन पर भी कार्रवाई

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भवन का उपयोग स्वीकृत योजना के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए करने पर कार्रवाई की जा सकती है। हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के संचालकों को भवन निर्माण, उसके उपयोग और संस्थान संचालन से जुड़े नियमों का पालन करना होगा।

निगम के अनुसार, पहले जारी नोटिस के बावजूद निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण अब अंतिम नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित समय-सीमा में जरूरी कार्रवाई नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे।

निर्देश नहीं माने तो सील हो सकते हैं भवन

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि अंतिम नोटिस के बाद भी नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के भवनों को सील करने की कार्रवाई की जा सकती है। इस कदम का उद्देश्य भवनों के वैध उपयोग और संस्थानों के नियमानुसार संचालन को सुनिश्चित करना है।

रांची में हॉस्टल और कोचिंग संस्थान संचालित करने वालों के लिए यह कार्रवाई महत्वपूर्ण है। संचालकों को अपने लाइसेंस, भवन प्लान, पंजीकरण और अग्नि सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों की स्थिति की जांच कर आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

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