यदि आपका पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) खाता है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. इस वित्त वर्ष में यदि आपने इनमें पैसे नहीं डालें हैं तो खाता एक्टिव रखने के लिए आप इनमें 31 मार्च 2025 तक कुछ रुपये अवश्य डाल दें. पीपीएफ और एसएसवाई में पैसे नहीं डाले जाने पर ये खाते बंद हो सकते हैं.
PPF, SSY में 31 मार्च तक पैसा डालना क्यों जरूरी
इन खातों में मिनिमम जरूरी राशि नहीं जमा की गई तो ये खाते इनएक्टिव (बंद) हो जाएंगे. बाद में इसको दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको पेनल्टी भी चुकानी पड़ेगी. गौरतलब है कि PPF और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में मिनमम निवेश बनाए रखना आवश्यक होता है. ऐसा नहीं करने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है. वहीं पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाते के लिए एक वित्त वर्ष में न्यूनम 500 रुपये जमा करने होते है. वहीं, सुकन्या समृद्धि योजना में एक वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम 250 रुपए जमा करने होते हैं.
न्यूनतम राशि जमा न करने पर क्या होगा?
किसी व्यक्ति ने यदि PPF खाते में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम राशि 500 रुपए जमा नहीं की तो उसका खाता बंद हो सकता है. इसके अलावा उस खाते से न तो पैसे निकाले जा सकते हैं, ना ही उस पर लोन मिलेगा. इतना ही नहीं यदि आप डेडलाइन 31 मार्च तक आपके द्वारा पैसा नहीं जमा किया जाता है तो आपका खाता इन-एक्टिव हो जाएगा और उसे दोबारा चालू कराने के लिए हर साल के हिसाब से 50 रुपए का जुर्माना लगेगा.
सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा नहीं करने पर क्या?
इसी प्रकार सुकन्या समृद्धि योजना में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम राशि 250 रुपए जमा नहीं किए तो खाते को डिफॉल्ट माना जाएगा. इसके बाद अंतिम तिथि यानी 31 मार्च तक भी पैसा न डालने पर खाता निष्क्रिय हो जाएगा. बाद में हर साल के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना चुकाना होगा.