Saturday, April 4, 2026

Meerut News: तीन हत्यारों को आजीवन कारावास, एक-एक लाख का अर्थदंड

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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मेरठ प्रहलाद सिंह ने हत्या के तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी उज्जवल निवासी ग्राम अम्हेडा, पंकज गांव इंचौली व महाराजा गांव खरदौनी ने कार से टक्कर के बाद बाइक सवार मोहित की हत्या कर दी थी।

अभियोजन के अनुसार इंचौली के रहने वाले अरुण कुमार ने थाना इंचौली मेरठ में तीन अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनका उसका साला मोहित सिसौली से बाइक पर आ रहा था। इसी दौरान तीनों आरोपियों की कार से उसकी बाइक भिड़ंत के बाद बहस हो गई। तीनों आरोपियों ने मोहित की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। अर्थदंड न जमा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सामूहिक दुष्कर्म के पांच दोषियों को दस-दस साल का कठोर कारावासमेरठ। न्यायालय अपर जिला जज त्वरित न्यायालय मेरठ कल्पना चौहान ने के पांच दोषियों को दस-दस साल के कारावास और 15-15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा ने वर्ष 2012 में थाना ब्रह्मपुरी मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि पांचों आरोपियों ने उसकी बहन को घर से उठा लिया था। विवेचना में सामने आया कि आरोपी हनीफ निवासी बनिये वाला खेत रसीद नगर ब्रह्मपुरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस ने हनीफ, आजाद, हसीन, वसीम, इरशाद उर्फ मुस्तकीम निवासी निवासीगण बनिये वाला खेत रसीद नगर ब्रह्मपुरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे में अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा के अलावा पीड़िता और सात गवाह पेश किए। उन्होंने मुकदमे को साबित करते हुए आरोपियों के खिलाफ गवाही दी। न्यायालय ने पांचों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

सामूहिक दुष्कर्म के पांच दोषियों को दस-दस साल का कठोर कारावासमेरठ। न्यायालय अपर जिला जज त्वरित न्यायालय मेरठ कल्पना चौहान ने के पांच दोषियों को दस-दस साल के कारावास और 15-15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा ने वर्ष 2012 में थाना ब्रह्मपुरी मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि पांचों आरोपियों ने उसकी बहन को घर से उठा लिया था। विवेचना में सामने आया कि आरोपी हनीफ निवासी बनिये वाला खेत रसीद नगर ब्रह्मपुरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस ने हनीफ, आजाद, हसीन, वसीम, इरशाद उर्फ मुस्तकीम निवासी निवासीगण बनिये वाला खेत रसीद नगर ब्रह्मपुरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे में अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा के अलावा पीड़िता और सात गवाह पेश किए। उन्होंने मुकदमे को साबित करते हुए आरोपियों के खिलाफ गवाही दी। न्यायालय ने पांचों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

हत्या के आरोप में दोषमुक्तमेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट मेरठ आलोक द्विवेदी ने हत्या के आरोप में आरोपी प्रदीप चौहान पुत्र कैलाश चौहान निवासी ग्राम नंगली थाना इंचौली मेरठ को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार गांव नंगली ईसा थाना इंचौली मेरठ की रहने वाली वादिनी श्रीमती पुष्पा ने वर्ष 2009 में थाना इंचौली मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसकी बेटी की हत्या कर दी। उसकी खेत में लाश मिली थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना। पत्रावली में कोई पुख्ता साक्ष्य आरोपी के विरूद्ध अभियोजन प्रस्तुत नहीं कर पाया।

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