Friday, January 24, 2025

Live Bihar News Today 20th January 2025: Bihar Bhumi Survey: भूमि सर्वे के बीच जमीन मालिकों के लिए आई बड़ी खबर, नीतीश सरकार ने दे दी खुशखबरी

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बिहार भूमि पोर्टल पर डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों के निवारण के लिए अब भी ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि जमाबंदी में त्रुटियों की कई शिकायतें आ रही थीं। इन शिकायतों के निष्पादन के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जब तक ऑनलाइन का विकल्प नहीं दिया जाता है रैयत ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से जमाबंदी में सुधार करवा सकते हैं।

मौजे की गलत प्रवृष्टियों में ऑफलाइन आवेदन से भी सुधार होगा: डॉ. जायसवालदो या दो से अधिक मौजा की जमाबंदी का एक ही मौजा में प्रवृष्टि दर्ज करने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार भूमि पोर्टल (Bihar Bhumi Portal) पर डिजिटाइज्ड जमाबंदी (Bihar Jamin Jamabandi) में त्रुटियों के निवारण के लिए ऑफलाइन आवेदन करने का विकल्प जारी रखने का आदेश दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है।

विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि जमाबंदी में त्रुटियों की कई शिकायतें आ रही थीं। इन शिकायतों के निष्पादन के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल (Parimarjan Plus Portal) पर जब तक ऑनलाइन का विकल्प नहीं दिया जाता है, रैयत ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से जमाबंदी में सुधार करवा सकते हैं।नई जमाबंदी भी कर सकेंगे शामिलउन्होंने बताया कि डिजिटाइजेशन के दौरान किसी जमाबंदी की भूलवश किसी अन्य मौजे में प्रवृष्टि हो गई है तो अंचलाधिकारी स्वत: या आवेदन मिलने पर सही मौजा दर्ज करेंगे।

नई जमाबंदी भी कर सकेंगे शामिल

उन्होंने बताया कि डिजिटाइजेशन के दौरान किसी जमाबंदी की भूलवश किसी अन्य मौजे में प्रवृष्टि हो गई है तो अंचलाधिकारी स्वत: या आवेदन मिलने पर सही मौजा दर्ज करेंगे।

दो या दो से अधिक मौजा की जमाबंदी का एक ही मौजा में प्रवृष्टि दर्ज करने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ई-जमाबंदी (E-Jamabandi) में नई जमाबंदी शामिल करने का विकल्प दिया गया है।

अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वे नए दिशा-निर्देश के आधार पर जमाबंदी की त्रुटियों का सुधार प्राथमिकता के स्तर पर करें। यह सुधार ऑनलाइन जमाबंदी में भी परिलक्षित होगा।

उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में राजस्व कर्मचारी राजस्व अधिकारी और अंचलाधिकारी की महत्पूर्ण भूमिका होगी।

भू-अर्जन मामले में ऑफलाइन एलपीसी निर्गत करने की तिथि बढ़ी

भू-अर्जन के मामले में ऑफलाइन एलपीसी निर्गत करने की समय सीमा में विस्तार किया गया है। अब 31 दिसंबर तक अंचल स्तर से ऑफलाइन एलपीसी निर्गत किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए सभी समाहर्ताओं को अवगत करा दिया है।उन्होंने बताया कि राज्य में अंचल कार्यालय से ऑनलाइन भूमि का एलपीसी निर्गत किया जा रहा है। सभी जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर सभी भू-धारियों के लिए सार्वजनिक कर प्रकाशित करने की कार्रवाई जारी है।अंचल स्तर से सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से एलपीसी निर्गत किया जा रहा है, लेकिन विशेष परिस्थिति खासकर भू-अर्जन से संबंधित मामले में ऑफलाइन भी एलपीसी निर्गत करने का आदेश दिया गया था। विगत वर्ष 31 दिसंबर तक इसकी समय सीमा निर्धारित थी, लेकिन आवश्यकतानुसार इसमें समय सीमा का विस्तार किया गया है।सभी समाहर्ताओं को निदेशक ने अपने स्तर से इसके लिए अंचल कर्मियों को निर्देशित करने का अनुरोध किया है, ताकि भू-अर्जन के मामले में ऑफलाइन एलपीसी निर्गत करने की प्रक्रिया जारी रहे।

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