नई दिल्ली/बिहार | 29 अक्टूबर 2026 | BharatSuperFastNews
IRCTC Scam Case: आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से जुड़े आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत ने आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
यह सुनवाई लालू प्रसाद की ओर से निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद हुई, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने ईडी से अपना पक्ष रखने को कहा।
आरोप तय करने के आदेश को दी गई चुनौती
मामले में लालू प्रसाद ने ट्रायल कोर्ट के आरोप तय करने संबंधी आदेश पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने 10 सितंबर को याचिका दाखिल कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। अब जांच एजेंसी का जवाब आने और मामले में आगे की सुनवाई के बाद अदालत अगली प्रक्रिया पर विचार करेगी।
3 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई
आईआरसीटीसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद को अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष राहत मांगने की छूट भी दी है।
फिलहाल हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई जारी है। ईडी का जवाब और अदालत में आगे होने वाली कार्यवाही इस मामले की अगली दिशा तय करने में अहम होगी।
BharatSuperFastNews अपडेट: दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद लालू प्रसाद की याचिका पर अगली तारीख 3 दिसंबर तय हुई है। अदालत द्वारा ईडी को नोटिस जारी किया जाना मामले में सुनवाई की प्रक्रिया का हिस्सा है; इसे आरोपों से अंतिम राहत या मामले के समाप्त होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
