सिवान में राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। जिन 3.35 लाख से अधिक लाभुकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है।
सिवान। जिन राशन कार्डधारक सदस्यों/लाभुकों ने ई-केवाइसी नहीं कराया है, उनके लिए ई-केवाइसी कराने को आखिरी मौका दिया गया है। दरअसल सरकार ने आगामी 30 जून तक ई-केवाइसी कराने की सुविधा दी है।
इसके बाद जिन लाभुकों द्वारा ई-केवाइसी नहीं कराया गया होगा, उनकाे चिह्नित करते हुए उनका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। साथ हीं उन्हें खाद्यान सहित अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा।
इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किया है। निर्देश के मुताबिक खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में शामिल हर लाभुक काे ई-केवाइसी कराना अनिवार्य है। जिला आपूर्ति शाखा कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में कुल 26 लाख 38 हजार 922 कार्डधारी लाभुक हैं।
इनमें से 87.27 फीसदी यानी 2303095 लाभुक/सदस्यों ने ई-केवासी पूर्ण करा लिया है। जबकि अभी भी 12.73 फीसदी यानी तीन लाख 35 हजार 827 लाभुकों का ई-केवाइसी लंबित है। विभाग का मानना है कि इनमें से अधिकांश राशन कार्ड धारक या तो बाहर चले गए हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है। कुछ मामले में ऐसे लोग दो-दो जगहों पर भी राशन कार्ड से जुड़े रह सकते हैं।
खाद्यान सहित कई योजनाओं के लाभ से हो जाएंगे वंचित
जिला आपूर्ति पदाधिकारी सीमा कुमारी ने बताया कि ई-केवाइसी नहीं कराने के कारण जिन उपभोक्ताओं का राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा, उन्हें सरकार के द्वारा मिलने वाले अन्य सात याेजनाओं से भी वंचित होना पड़ जाएगा।
इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड योजना, श्रमिक योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शामिल हैं, क्योकि इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड का होना अनिवार्य है।


