Friday, May 22, 2026

धनबाद के चर्चित सुमित हत्याकांड में अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

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धनबाद: चर्चित सुमित कुमार हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे-16 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने पंचेत कुमार और टुनटुन कुमार उर्फ रिंकू मंडल को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं, मामले में शामिल एक नाबालिग आरोपी को पहले ही जुवेनाइल कोर्ट द्वारा दंडित किया जा चुका है.

सहायक लोक अभियोजक सत्यम कुमार राय ने बताया कि मामले में 15 फरवरी 2021 को धनसार थाना में सुमित कुमार की गुमशुदगी को लेकर उसके पिता द्वारा सन्हा दर्ज कराया गया था. 16 फरवरी को सुमित के पिता को सूचना मिली कि मुहल्ले के टुनटुन कुमार उर्फ रिंकू मंडल, पंचेत कुमार, मनीष कुमार और उनके अन्य साथी मोबाइल पर फोन कर सुमित को घर से बुलाकर ले गए थे. इसके बाद से ही सुमित लापता था. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया था कि इससे पहले आरोपियों द्वारा पिता-पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई थी.

पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. उनकी निशानदेही पर विश्वकर्मा प्रोजेक्ट इलाके से सुमित कुमार का शव बरामद किया गया था. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी.

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई एडीजे-16 की अदालत में चली, जहां ट्रायल के दौरान दस गवाहों की गवाही दर्ज की गई. वहीं, फॉरेंसिक टीम ने भी अदालत में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए. सभी पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पंचेत कुमार और टुनटुन कुमार उर्फ रिंकू मंडल को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. फैसले के बाद मृतक सुमित कुमार के परिजनों ने संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आखिरकार उन्हें न्याय मिला.

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