Friday, April 17, 2026

फरीदाबाद उपभोक्ता अदालत ने हल्दीराम पर एक्सपायर्ड मिठाई बेचने और सबूत मिटाने के लिए ₹20,500का जुर्माना लगा कर ग्राहक को मुआवजा देने का आदेश दिया.

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प्रसिद्ध फूड चेन ‘हल्दीराम’ को एक उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी और खराब सेवा देना भारी पड़ गया है. फरीदाबाद के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कंपनी को एक ग्राहक को एक्सपायर्ड (समय सीमा समाप्त) मिठाई बेचने और बदसलूकी करने का दोषी पाया है. अदालत ने कंपनी पर 20,000 रुपये से अधिक का जुर्माना और मुआवजा देने का आदेश जारी किया है.

क्या है पूरा मामला?
यह घटना पिछले साल 21 दिसंबर की है. फरीदाबाद निवासी निमिष अग्रवाल सेक्टर-16 स्थित हल्दीराम के आउटलेट पर मिठाई खरीदने गए थे. शिकायत के अनुसार, उन्होंने जो मिठाई चुनी थी, उसके डिब्बे पर निर्माण तिथि 12 दिसंबर और समाप्ति तिथि 19 दिसंबर अंकित थी. इसका सीधा मतलब था कि मिठाई दो दिन पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी.

धोखाधड़ी और बदसलूकी के आरोप
उपभोक्ता ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने मिठाई खरीदी, तो सेल्समैन ने चालाकी दिखाई. बिलिंग के बहाने उसे पहली मंजिल पर भेज दिया गया और इस बीच कर्मचारी ने एक्सपायर्ड मिठाई पैक करने की कोशिश की. जब निमिष ने असली डिब्बा वापस मांगा, तो कर्मचारी ने न केवल इनकार किया, बल्कि एक्सपायरी डेट छिपाने के लिए डिब्बे को फाड़ भी दिया. विरोध करने पर स्टोर के कर्मचारियों ने माफी मांगने के बजाय ग्राहक के साथ बेहद अभद्र व्यवहार किया.

अदालत का फैसला
निमिष अग्रवाल ने इस मामले की शिकायत सेक्टर-12 स्थित उपभोक्ता आयोग में की. सुनवाई के दौरान हल्दीराम ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उनके यहाँ गुणवत्ता नियंत्रण के सख्त नियम हैं. हालांकि, उपभोक्ता की ओर से पेश किए गए वीडियो साक्ष्य, तस्वीरों और फटे हुए डिब्बे के सबूतों के सामने आयोग ने कंपनी के तर्कों को खारिज कर दिया.

आयोग के अध्यक्ष अमित अरोड़ा और सदस्य इंदिरा भड़ाना ने माना कि कंपनी “सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार” की दोषी है. अदालत ने निम्नलिखित भुगतान का आदेश दिया:

  • 15,000 रुपये: जानबूझकर एक्सपायर्ड सामान बेचने और पैकेजिंग से छेड़छाड़ के लिए.
  • 3,300 रुपये: मानसिक उत्पीड़न और परेशानी के मुआवजे के रूप में.
  • 2,200 रुपये: कानूनी कार्यवाही के खर्च (मुकदमा फीस) के तौर पर.

अदालत ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह यह कुल राशि 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को अदा करे.

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