Wednesday, April 1, 2026

आज (1 अप्रैल) से पूरे बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा.

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आज (1 अप्रैल) से पूरे बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा. पटना हाई कोर्ट से आदेश मिलने के बाद राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ने कई अधिकारियों को लेटर भेजा है. साथ ही आदेश का सख्ती से पालन करने की बात भी कही गई.

बिहार सरकार ने राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक और संगठित कार्रवाई का फैसला लिया है, जिसकी शुरुआत आज से ही होगी. बिहार में आज से अतिक्रमण हटाया जाएगा. इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी जिलाधिकारियों, एडिशनल कलेक्टर्स, भूमि सुधार डिप्टी कलेक्टर्स, अनुमंडल पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है.

पटना हाई कोर्ट से मिला आदेश

जानकारी के मुताबिक, जारी निर्देश में कहा गया है कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 6 (1) के तहत विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. लेटर में यह भी लिखा गया है कि पटना हाई कोर्ट की ओर से कई मामलों में अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य है.

बॉर्डर वाले इलाकों को बताया गंभीर

बिहार सरकार ने भारत-नेपाल सीमा से सटे सात जिलों के नो मैन्स लैंड में अतिक्रमण के मामलों को अत्यंत गंभीर बताया है. इन मामलों के इंटरनेशनल प्रभाव को देखते हुए सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से सीमांकन के लिए संयुक्त सर्वेक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है. ऐसे में इन इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा गया है.

गरीबों को लेकर यह किया क्लियर

साथ ही बिहार सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण को भी अपनाया है. सरकार की ओर से यह क्लियर किया गया है कि गरीब और असहाय लोग अक्सर जीवन-यापन के लिए सार्वजनिक जगहों का यूज करते हैं. ऐसे में वेंडिंग जोन या वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अतिक्रमण हटाने से उनके रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए.

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