Sunday, March 22, 2026

जानें सच्चाई- क्या रिटायर कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और पे कमीशन का फायदा ?

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PIB ने बताया है कि CCS रूल्स के नियम 37 में बदलाव किया गया है, लेकिन यह बदलाव सिर्फ एक खास स्थिति से जुड़ा है.

 एक वायरल वॉट्सऐप मैसेज ने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के बीच चिंता पैदा कर दी है. मैसेज में दावा किया गया है कि दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी और पे कमीशन में बदलाव जैसे रिटायरमेंट के बाद के फायदे वापस ले लिए हैं.

वायरल मैसेज में कहा गया है कि फाइनेंस एक्ट 2025 रिटायरमेंट के बाद DA बढ़ोतरी और पे कमीशन के फायदे वापस ले लेता है. हालांकि, PIB फैक्ट चेक ने साफ किया है कि यह दावा गलत है.

इस बीच PIB फैक्ट चेक ने एक्स पर लिखा, “यह दावा फर्जी है. CCS (पेंशन) रूल्स, 2021 के रूल 37 में बदलाव किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी PSU कर्मचारी को गलत काम के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उनके रिटायरमेंट के फायदे जब्त कर लिए जाएंगे.”

CCS नियमों में नया बदलाव
PIB ने बताया है कि CCS रूल्स, 2021 के नियम 37 में बदलाव किया गया है, लेकिन यह बदलाव सिर्फ एक खास स्थिति से जुड़ा है. बदले हुए नियम में कहा गया है कि अगर किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी को गलत काम के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स ज़ब्त कर लिए जाएंगे. इसके तहत सिर्फ उन कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जिन्हें करप्शन, अनुशासनहीनता या दूसरे कारणों से उनके पदों से हटा दिया गया है.

वायरल मैसेज में किए जा रहे ये दावे बेबुनियाद हैं. केंद्र सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को वॉट्सऐप या सोशल मीडिया पर चल रही गुमराह करने वाली और बिना वेरिफाई की जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए .

8वें वेतन आयोग को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में 8वें सेंट्रल पे कमीशन (CPC) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी है. इसके अलावा सरकार ने नया CPC भी बनाया और नोटिफाई कर दिया है. कमीशन की सिफारिशों में डिफेंस सर्विस के कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स समेत लगभग 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई शामिल होंगे.

जनवरी 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई की सैलरी और दूसरे बेनिफिट्स में बदलाव का रिव्यू करने और सिफारिश करने के लिए 8वें CPC के गठन की घोषणा की थी. सरकार ने कहा है कि 8वां पे कमीशन 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें करेगा. वहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 8वां सेंट्रल पे कमीशन एक टेम्पररी बॉडी के तौर पर काम करेगा, जिसमें एक चेयरपर्सन, एक पार्ट-टाइम मेंबर और एक मेंबर-सेक्रेटरी होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को 8वें CPC का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है. इस बीच IIM बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष को नए पे कमीशन का पार्ट-टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है. सरकार ने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी पंकज जैन को पे कमीशन का मेंबर-सेक्रेटरी नियुक्त किया है.

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