Sunday, March 29, 2026

उत्पाद विभाग ने जारी की अधिसूचना – 1 सितंबर से निजी कारोबारियों के हाथों में शराब की बिक्री

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शराब की खुदरा बिक्री अब निजी हाथों में होगी जिसकी शुरुआत 1 सितंबर से होगी। उत्पाद विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नई नियमावली के अनुसार थोक बिक्री जेएसबीसीएल के पास रहेगी और वे ही दुकानों की निगरानी करेंगे। नकली शराब पर रोक लगाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

रांची। राज्य में निजी कारोबारियों के हाथों शराब की खुदरा बिक्री अब एक सितंबर से शुरू होगी। इसे लेकर विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अब दुकानों का लाटरी से आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना में बताया है कि झारखंड सरकार ने 21 मई 2025 को झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों बी बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2025 को अधिसूचित किया था। यह उत्पाद विभाग की अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होना था, जो शुक्रवार से हो गया।

शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में देने के पूर्व वर्तमान व्यवस्था के तहत चल रहीं दुकानों की ऑडिटिंग का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। 30 जून को सभी प्लेसमेंट एजेंसियों के नियंत्रण से राज्य की सभी खुदरा दुकानों को उत्पाद विभाग ने अपने अधीन ले लिया।

अब जो भी दुकानें संचालित हो रही है, वह झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) के अधीन कार्यरत कर्मियों के देखरेख में हो रही है। वर्तमान व्यवस्था में 31 अगस्त तक ही खुदरा दुकानों का संचालन होगा, इसके बाद शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में चली जाएंगी।

थोक बिक्री व निगरानी का अधिकारी जेएसबीसीएल के पास ही रहेगा

एक सितंबर से लागू हो रही शराब बिक्री की नई व्यवस्था में भले ही शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों से होगी, लेकिन उसकी थोक बिक्री जेएसबीसीएल के अधिकार क्षेत्र में होगा। जेएसबीसीएल के गोदाम से ही निजी दुकानदार शराब खरीदेंगे।

इतना ही नहीं, दुकानों की निगरानी भी जेएसबीसीएल के माध्यम से होगी। राज्य में नकली शराब रोकने, अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग व इसके अधिकारी चौकसी बरतेंगे और निगरानी करते रहेंगे। इसके लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को प्रभावी बनाया जाएगा।

औचक छापेमारी व निगरानी जारी रहेगी। शराब परिवहन भी अधिकारियों की देखरेख में होगा, ताकि राज्य में जहरीली व नकली शराब न पहुंच पाए।

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