इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राज्य सरकार 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. गंभीर बीमारी के अलावा एसिड अटैक पीड़ितों को भी इस योजना का लाभ मिलता है.
झारखंड सरकार राज्य के उन मरीजों के लिए एक बेहद खास योजना चलाती है, जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे है. इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राज्य सरकार 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. गंभीर बीमारी के अलावा एसिड अटैक पीड़ितों को भी इस योजना का लाभ मिलता है. इस खास योजना का नाम “मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना” है. इस योजना को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा लागू किया गया है.
योजना के तहत इन बीमारियों का होता है इलाज
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण और यकृत रोगों जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इसके अलावा एसिड अटैक पीड़ितों को भी इस योजना का लाभ मिलता है. हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपना इलाज झारखंड के मेडिकल कॉलेजों, केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों या सूचीबद्ध अस्पतालों में ही करवाना होगा.
योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक पात्रता
- झारखंड का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है.
- आवेदक की लगातार 3 वर्षों की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए. हालांकि एसिड अटैक की परिस्थिति में यह नियम लागू नहीं होता है.
- आवेदक ऊपर बताये 3 बीमारियों में से किसी एक से पीड़ित हो.
- आवेदक किसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हो.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- चिकित्सा रिपोर्ट
- आवेदक के बैंक खाते का विवरण
आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले सिविल सर्जन कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करें.
- आवेदन पत्र में मांगी गयी सभी जानकारियों को सही से भरें, साथ में आवश्यक दस्तावेज की प्रतियां संग्लित करें.
- आवेदन पत्र भरने के बाद जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति के पास अपना आवेदन जमा करें.
- जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति से रसीद या पावती अवश्य मांगे. सुनिश्चित करें कि रसीद में सभी आवश्यक विवरण जैसे कि आवेदन जमा करने की तिथि व समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या शामिल हो.