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रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गाैतम कुमार चाैधरी की अदालत ने राजमहल में हुए तेजाब कांड की पीड़िताओं के मुआवजा बढ़ोतरी, पुनर्वास व बेहतर इलाज को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद राज्य सरकार व रिम्स को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने दो सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने अदालत को बताया कि वर्ष 2024 के अप्रैल माह में राजमहल में तेजाब कांड हुआ था. इसमें कई लोग झुलस गये थे. घर भी जल गया था. सरकार से 11 लाख रुपये मुआवजा मिला है. मुआवजा बढ़ाया जाना चाहिए. पीड़ितों के परिवार का न घर बचा है और रोजगार भी चला गया है. इलाज भी सही ढंग से नहीं हो पाया है. तेजाब से नाबालिग बच्ची की एक आंख खराब हो गयी है. एक नाबालिग है, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए. सिर्फ 11 लाख रुपये देना सही नहीं है. अधिवक्ता श्री पोद्दार ने परिवार के पुनर्वास, पीड़िताओं के बेहतर इलाज, जीविकोपार्जन के साधन के साथ-साथ मुआवजा राशि 25 लाख देने संबंधी सरकार को आदेश देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि तेजाब कांड की पीड़िताओं की ओर से याचिका दायर की गयी है.