NPS के तहत आने वाली UPS एक ऐसी पेंशन स्कीम है, जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक आय देने का वादा करती है.
नई दिल्ली: रिटायरमेंट के बाद की सुकून भरी जिंदगी, सपनों का घर और बच्चों की पढ़ाई लगभगहर कर्मचारी का यही ख्वाब होता है. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पेश की है. यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है.
इस स्कीम में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं. इस स्कीम का रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत दोनों के योगदान से रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन, फैमिली पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलती है.
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाली UPS एक ऐसी पेंशन स्कीम है, जो कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक आय देने का वादा करती है. यह एक फंड-बेस्ड स्कीम है. इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों नियमित रूप से योगदान देते हैं और इस फंड को इंवेस्ट किया जाता है. इस तरह रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को यह पैसा मिल जाएगा, जिससे वह स्थिर जीवन गुजार सकता है.
उदाहरण के लिए अगर कोई कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करता है और उसकी आखिरी औसत बेसिक सैलरी 30 हजार रुपये महीना है, तो इस योजना के तहत उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50 प्रतिशत यानी लगभग 15,000 रुपये की पेंशन मिल सकती है.
इतना ही नहीं अगर किसी वजह से कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को 60 प्रतिशत पेंशन यानी करीब 9,000 रुपये हर महीने मिलेंगे. इसके अलावा इस योजना के तहत कम से कम 10 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी मिनिमम 10 हजार रुपये महीना पेंशन की गारंटी दी गई है.
रिटायर होने पर मिलेगा एकमुश्त पैसा
UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एकमुश्त राशि भी दी जाएगी. यह राशि कर्मचारी के बेसिक वेतन, महंगाई भत्ते (DA) और नौकरी की अवधि के आधार पर तय की जाती है.
उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी 30,000 रुपये और डीए 15,900 रुपये है. इस तरह कर्मचारी का कुल वेतन 45,900 रुपये है और उसने 25 साल की नौकरी की है तो उसे (45,900 ÷ 10) × 50 = 4,590 × 50 = 2,29,500 रुपये एकमुश्त मिलेंगे. गौरतलब है कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से कम नौकरी की है, तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा.
कौन ले सकता है इस स्कीम का लाभ?
इस स्कीम का लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जो NPS के तहत हैं और UPS का विकल्प चुनते हैं. इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करनी होगी. इसके अलावा अगर कर्मचारी 25 साल की नौकरी के बाद अपनी मर्जी से रिटायर होता है, तो उसे उस तारीख से पेंशन मिलेगी, जब वह सामान्य रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचता है.अगर कोई कर्मचारी FR 56(J) के तहत रिटायर होता है तो उसे रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन मिलेगी.
किन कर्माचरियों को नहीं मिलेगा फायदा?
हालांकि, अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाया जाता है, बर्खास्त किया जाता है या वह खुद इस्तीफा देता है तो उसे इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा. इतना ही नहीं 10 साल से कम नौकरी वाले कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा.