रांची, 4 नवंबर 2026: झारखंड में वर्ष 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग तेज हो गई है। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस संबंध में परिवहन सचिव को पत्र लिखकर अधिकृत डीलरों के माध्यम से पुराने वाहनों में HSRP लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
HSRP नहीं होने से वाहन मालिकों को परेशानी
चैंबर के अनुसार, पुराने वाहनों में HSRP लगाने की समुचित व्यवस्था नहीं होने से वाहन मालिकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण प्रभावित हो रहा है।
इसके अलावा, दूसरे राज्यों में जांच के दौरान HSRP नहीं होने पर वाहन संचालकों को जुर्माना भी भरना पड़ रहा है।
अधिकृत डीलरों के जरिए प्लेट लगाने की मांग
चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 16 जून 2026 को जारी दिशा-निर्देशों में पुराने वाहनों पर भी निर्माता कंपनियों के अधिकृत डीलरों के माध्यम से HSRP लगाने की व्यवस्था का उल्लेख किया है।
उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार से अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे में परिवहन विभाग को वाहन निर्माता कंपनियों और उनके अधिकृत डीलरों को आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिए।
राज्यभर में सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह
झारखंड चैंबर ने परिवहन विभाग से राज्यभर में पुराने वाहनों पर HSRP लगाने की सुविधा सुनिश्चित करने की मांग की है। चैंबर का कहना है कि इससे वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और फिटनेस प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण सहित अन्य प्रक्रियाओं में आ रही परेशानियां दूर हो सकेंगी।
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