Thursday, October 29, 2026

रांची पुलिसकर्मियों को संपत्ति विवरणी जमा करने का निर्देश, देरी पर ACP-MACP लाभ में आ सकती है बाधा.

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रांची | 13 अक्टूबर 2026: झारखंड की राजधानी रांची में पुलिसकर्मियों को अपनी संपत्ति विवरणी निर्धारित समय पर जमा करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन, शाखा रांची ने सूची में शामिल पुलिसकर्मियों से संबंधित कार्यालय में आवश्यक आवेदन जमा करने की अपील की है। सूचना के अनुसार, निर्धारित समय पर संपत्ति विवरणी जमा नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों को एसीपी (ACP) और एमएसीपी (MACP) के लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है।

पुलिस मेंस एसोसिएशन ने जारी की सूचना

झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की रांची शाखा की ओर से संबंधित पुलिसकर्मियों को संपत्ति विवरणी जमा करने के संबंध में सूचना दी गई है। एसोसिएशन ने कहा है कि सूची में शामिल सभी पुलिसकर्मी निर्धारित समय के भीतर अपनी विवरणी संबंधित कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

इस निर्देश का उद्देश्य आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया को समय पर पूरा कराना है, ताकि पात्र पुलिसकर्मियों को सेवा संबंधी लाभ प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

देरी होने पर ACP और MACP के लाभ पर पड़ सकता है असर

सूचना के मुताबिक, निर्धारित समय में संपत्ति विवरणी जमा नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों को एसीपी और एमएसीपी के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।

ACP (Assured Career Progression) और MACP (Modified Assured Career Progression) सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित सेवा एवं वित्तीय उन्नयन से जुड़ी योजनाएं हैं। इन योजनाओं के तहत संबंधित नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिल सकते हैं।

ऐसे में संबंधित पुलिसकर्मियों के लिए जरूरी है कि वे संपत्ति विवरणी जमा करने से जुड़े निर्देशों का पालन करें और आवश्यक प्रक्रिया समय पर पूरी करें।

संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा आवेदन

एसोसिएशन ने सूची में शामिल पुलिसकर्मियों से अपील की है कि वे अपनी संपत्ति विवरणी और आवश्यक आवेदन संबंधित कार्यालय में समय पर जमा करें। हालांकि, उपलब्ध सूचना में आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख और संबंधित कार्यालय का विस्तृत विवरण स्पष्ट नहीं किया गया है।

इसलिए संबंधित पुलिसकर्मियों को एसोसिएशन या अपने विभागीय कार्यालय से अंतिम तारीख, आवश्यक दस्तावेजों और जमा करने की प्रक्रिया की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

निष्कर्ष

रांची पुलिस में संपत्ति विवरणी जमा करने को लेकर जारी सूचना के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों को समयसीमा का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। निर्धारित प्रक्रिया में देरी होने पर ACP और MACP से जुड़े लाभ प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में सूची में शामिल पुलिसकर्मियों को विभागीय निर्देशों की पुष्टि कर समय पर आवश्यक आवेदन जमा करना चाहिए।

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