रांची : झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को जेएसएससी सीजीएल गड़बड़ी मामले की सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 26 मार्च रख दी. सरकार का पक्ष महाधिवक्ता राजीव रंजन रख रहे थे. उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखते हुए 4 हफ्ते का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. बता दें कि हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल के परिणाम प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है.
क्या हुआ हाईकोर्ट में
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच के सामने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सीआईडी अभ्यर्थियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर रही है. परीक्षार्थियों समेत अन्य शिकायतकर्ताओं ने जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराया है उसकी जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब को भेज दिया है. जांच रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा. इसलिए 4 सप्ताह का समय दिया जाए. इसके बाद जज ने मामले की सुनवाई 26 मार्च तक स्थगित कर दी. अब अगली सुनवाई 26 मार्च को ही होगी.
21 और 22 सितंबर को हुई थी परीक्षा
बता दें कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को संपन्न हुई थी. परीक्षा के अवधि के दौरान सरकार ने दो दिन तक इंटरनेट सेवा ठप कर दी. लेकिन परीक्षा संचालित होने के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली होने का आरोप लगाया. हालांकि आयोग ने इसे सिरे खारिज कर दिया. जिसके बाद प्रकाश कुमार और अन्य ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. 17 दिसंबर को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए रिजल्ट का प्रकाशन पर रोक लगा दी. अदालत ने अपने आदेश में साफ साफ कहा कि जब तक कोई आदेश पारित नहीं हो जाता तब तक रिजल्ट जारी नहीं हो सकेगा.