अगर आपके पास अभी भी 2,000 रुपये के गुलाबी नोट बचे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने साफ किया है कि देश में 2,000 रुपये के नोट पूरी तरह वैध (Legal Tender) हैं और इन्हें आसानी से बदला या बैंक खाते में जमा कराया जा सकता है. हालांकि, अब आम कमर्शियल बैंकों में इन्हें जमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बैंकों में इसकी समयसीमा 7 अक्टूबर 2023 को ही समाप्त हो चुकी है.
आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक बृज राज द्वारा जारी एक हालिया प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आम जनता के लिए नोट बदलने की सुविधा केंद्रीय बैंक के 19 क्षेत्रीय निर्गम कार्यालयों पर लगातार उपलब्ध है.
बिना सफर किए पोस्ट ऑफिस से सीधे भेजें नोट
दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की सहूलियत के लिए आरबीआई ने एक बेहद आसान तरीका निकाला है. यदि आप आरबीआई के दफ्तर नहीं जा सकते, तो आप देश के किसी भी डाकघर में जाकर ‘इंडिया पोस्ट’ के जरिए अपने 2,000 रुपये के नोट सीधे आरबीआई के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय को भेज सकते हैं.
इसके लिए आपको एक लिफाफे में नोटों के साथ अपनी बैंक डिटेल्स (जैसे अकाउंट नंबर और IFSC कोड) और एक वैध आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड) की कॉपी संलग्न करनी होगी. डाक मिलने के बाद आरबीआई पूरी जांच करेगा और सीधे पैसे आपके बैंक खाते में क्रेडिट (जमा) कर दिए जाएंगे.
98 फीसदी से ज्यादा नोट वापस लौटे
आरबीआई ने पहली बार 19 मई 2023 को इन नोटों को चलन से बाहर करने का एलान किया था. तब बाजार में लगभग 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 के नोट घूम रहे थे. हालिया आंकड़ों के मुताबिक, 30 अप्रैल 2026 तक बाजार में केवल 5,451 करोड़ रुपये के नोट ही बचे हैं. इसका मतलब है कि अब तक कुल सर्कुलेशन का 98.47 प्रतिशत हिस्सा सफलतापूर्वक बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट चुका है.
ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें
- एक्सचेंज की सीमा: एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये मूल्य के नोट ही काउंटर पर बदले जा सकते हैं.
- अकाउंट डिपॉजिट: खाते में पैसे जमा करने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन 50,000 रुपये से अधिक की राशि होने पर पैन कार्ड अनिवार्य होगा.
- अंतिम तिथि: आरबीआई ने फिलहाल नोट बदलने की कोई आखिरी तारीख तय नहीं की है


