मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act (PESA) कानून की नियमावली को स्वीकृति देना रहा.
लंबे समय से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूत करने की मांग के बीच सरकार का यह फैसला ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. पेसा कानून लागू होने से अब ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर फैसलों में भागीदारी मजबूत होगी. कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जनता की जरूरतों और भावनाओं के अनुरूप लगातार फैसले ले रही है.
सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि पेसा कानून को प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों से विस्तृत सुझाव लिए गए हैं.मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि इस कानून के जरिए ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में स्वशासन की व्यवस्था को और सशक्त बनाया जाए, ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे.
कैबिनेट की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई.
- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखण्ड नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई.
- मिशन वात्सल्य के अन्तर्गत बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के संचालन के लिए मार्ग-दर्शिका की स्वीकृति दी गई.
- प्री बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत डॉ सीमा अखौरी, सहायक प्राध्यापक संत जेवियर कॉलेज, रांची एवं उनकी टीम का नॉलेज पार्टनर के रूप में मनोनयन के आधार पर चयन की स्वीकृति दी गई.
- राज्यस्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षकों एवं समन्वयक का मानदेय राशि की वृद्धि की स्वीकृति दी गई.
- 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए 2,43,64,320 रुपए की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मानक प्राक्कलन के आधार पर कुल 51,16,50,720 रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- डॉ मिनी सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, साहिबगंज को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.
- डॉ रीमा, दन्त चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओरमांझी, रांची को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.
- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत कार्यरत वनरक्षियों को प्रधान वनरक्षी के पद पर प्रोन्नति के लिए झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली-2024 की कंडिका-18 (क) को एक बार के लिए क्षांत करने की स्वीकृति दी गई.
- राज्य अन्तर्गत सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए आयु सीमा का निर्धारण की स्वीकृति दी गई. पूर्व से निर्धारित आयु सीमा 2030 तक लागू रहेगा.
- झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा अब दो चरणों में होगी.
- परिवहन निदेशालय के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक का 21 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
- शीतकालीन सत्र के सत्रावसान पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड संस्कृति संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई.


