Friday, May 16, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के फर्जी वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट कर्नल सोफिया कुरैशी के AI-जनरेटेड डीपफेक वीडियो के प्रसार से संबंधित याचिका पर विचार नहीं करेगी.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नल सोफिया कुरैशी के AI-जनरेटेड डीपफेक वीडियो के प्रसार का आरोप लगाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. मामले पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई की.

पीठ ने याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी से सहमति जताई कि यह एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन कहा कि इसी तरह के मुद्दों पर दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा विचार किया जा रहा है.

‘दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करें’
पीठ ने कहा, “हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट पिछले कुछ वर्षों से इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है. अगर हम इस याचिका पर विचार करते हैं, तो हाई कोर्ट लंबित मामले की सुनवाई बंद कर देगा और वर्षों से उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी. यह उचित होगा कि आप दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करें.”

सोफिया कुरैशी के डीप फेक वीडियो प्रसारित
याचिकाकर्ता ने कहा कि कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग देने वाली टीम का हिस्सा थीं. उनके डीप फेक वीडियो का प्रसार एक गंभीर मुद्दा है और उन्होंने तर्क दिया कि सेना अधिकारी के कई फर्जी वीडियो ऑनलाइन प्रसारित किए जा रहे हैं.

पीठ ने कहा कि ये साइबर अपराधी आमतौर पर रेगुलेटिंग अथॉरिटी से आगे रहते हैं. याचिकाकर्ता के अदालत में जाने से पहले ही एक नया वीडियो सामने आ जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से याचिकाकर्ता से बात करने और इस मुद्दे पर उसके सुझाव सुनने को कहा.

याचिका में इस तरह के ऑनलाइन कंटेंट से निपटने के लिए एक आदर्श कानून का मसौदा तैयार करने के लिए कोर्ट की निगरानी में एक्स्पर्ट पैनल गठित करने की मांग की गई है.

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