30 मार्च को रांची के सिरम टोली में हंगामा करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई सरहुल पर्व को देखते हुए फिलहाल रोक दी गई.
रांचीः सिरम टोली विवाद मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है. 30 मार्च को सिरम टोली में हंगामा करने और पुलिस से झड़प करने वाले लोगों के खिलाफ आगे की पुलिस कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है. पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में रांची पुलिस को निर्देश जारी किया है.
क्या है पुलिस मुख्यालय का निर्देश
झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किए गए पत्र में यह लिखा गया है कि 30 मार्च को सिरम टोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने के लिए कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर उग्र प्रदर्शन किया था.

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और विधि-व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की एवं छीना झपटी भी की.
इस दौरान मौके पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, बल और दंडाधिकारियों ने अत्यंत संयम बरतते हुए विधि-व्यवस्था बनाए रखी. मामले के संबंध में चुटिया थाना, रांची में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कांड संख्या 77/2025 दिनांक 30.3.2025 दर्ज की गई.
एफआईआर दर्ज करने की सूचना प्राप्त होने पर सरकार के द्वारा डीजीपी झारखंड को यह निर्देश दिया गया कि चूंकि यह घटना सरहुल पर्व की भावना से जुड़ी हुई है, अतः इस प्राथमिकी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. सरकार से आदेश मिलने के बाद डीजीपी ने वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची को निर्देश दिया कि इस कांड में कोई अग्रतर कार्रवाई नहीं की जाए.
सिरम टोली फ्लाईओवर विवाद और प्रदर्शन मामले में दर्ज हुई एफआईआर
गौरतलब है कि मामले को लेकर गीताश्री उरांव के अलावा शनि हेंब्रम, मधु रजक, कुंदरसी मुंडा, निरंजना हेरेंज, मनोज कुमार महतो, पवन तिर्की, रवि मुंडा, राहुल तिर्की, आकाश तिर्की, अजय टोप्पो, प्रदीप बेक, राजेश कछाप, बाहा मरांडी, आशीष, राकेश बड़ाईक, विकास मुंडा, नमीत हेंब्रम , चंपा कुजूर , सुनीता मुंडा समेत 21 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है.
एफआईआर में बैरिकेडिंग तोड़ने के साथ जवान की राइफल छीनने की भी कोशिश की गयी. इसके एलावा पुलिस के साथ धक्का मुक्की और सरकारी काम में बाधा डालने का भी केस दर्ज किया गया है.