Wednesday, March 12, 2025

सिपाही और उत्पाद सिपाही भर्ती नियमावली के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

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हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. बैठक में पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी

झारखंड में सिपाही और उत्पाद सिपाही की बहाली का रास्ता साफ हो गया है. कैबिनेट ने पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दे दी है. नियमावली बनने के बाद उसी के आधार पर सिपाहियों की बहाली की जायेगी. हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार (12 मार्च 2025) को हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आज कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी.

सरकार ने इन 31 प्रस्तावों को दी मंजूरी

  1. झारखंड उच्च न्यायालय में दायर दायर वाद संख्या-WPS No. 25/2021, प्रिया महांती बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य तथा उक्त से उद्भूत LPA No. 242/2023, प्रिया महांती बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य तथा SLP No. 19971/2024, झारखंड सरकार एवं अन्य बनाम प्रिया महांती में पारित आदेश एवं अवमाननावाद संख्या-Cont. Case (Civil) No. 696/2024 प्रिया महांती बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य के क्रम में स्व भगत चरण महांती, भूतपूर्व पदचर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट किये जाने तथा उनकी पुत्री प्रिया महांती को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गयी.
  2. झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या-WPS No. 1807/2022, हसनैन अख्तर बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में हसनैन अख्तर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गयी.
  3. झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या-WP(S) No.4454/2022, देवनारायण सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य एवं उक्त से उद्भूत अवमाननावाद Cont Case (c) 814/2023 के क्रम में देवनारायण सिंह, सेवानिवृत्त लिपिक की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट किये जाने एवं अनुमान्य वित्तीय लाभ दिये जाने की स्वीकृति दी गयी.
  4. राज्य सरकार द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त विधि पदाधिकारियों एवं उनके Associate Counsel के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के अतिरिक्त मुख्यालय के अंदर किसी अन्य न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में पैरवी करने के लिए शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गयी.
  5. झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 की धारा-26 के अंतर्गत अपर न्यायायुक्त-1, रांची के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदभिहित करने की स्वीकृति दी गयी.
  6. झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना अंतर्गत शेष बचे कार्यों को पूर्ण करने के लिएठ मार्च, 2025 तक योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी.
  7. अरविंद कुमार बलदेव प्रसाद, मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव प्रावैधिक ऊर्जा विभाग, झारखंड, रांची को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, रांची के परिपत्र-354 (10), दिनांक- 15.09.2006 की कंडिका-02 एवं 03 को क्षांत करते हुए अपोलो प्रोटोन कैंसर सेंटर, चेन्नई में Spinal Astrocytoma (कैंसर) की चिकित्सा पर 28 लाख रुपए खर्च की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गयी.
  8. राधेश्याम मांझी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, एनआरईपी, गोड्डा संप्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चाईबासा के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-3868 (एस), दिनांक 10.12.2021 द्वारा अधिरोपित दंड ‘संचयात्मक प्रभाव से 2 वेतन वृद्धि पर रोक’ के विरुद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए अधिरोपित दंड के परिमार्जन की स्वीकृति दी गयी.
  9. स्व नागेंद्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, रामगढ़ को विशेष परिस्थिति में दिनांक-23.05.2023 को एयर एंबुलेंस से रांची से हैदराबाद ले जाने एवं उस पर खर्च हुए 14,52,000 (14 लाख 52 हजार रुपए) मात्र की प्रतिपूर्ति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी.
  10. जल संसाधन विभाग अंतर्गत विशेष भू-अर्जन एवं पुनर्वास कार्यालयों के छंटनीग्रस्त सेवारत कर्मियों की सेवा समाप्ति एवं पुनर्बहाली के बीच की अवधि के सेवा विनियमन एवं वेतन भुगतान हेतु विभागीय संकल्प सं०-625 दिनांक-29.01.2019 द्वारा लिये गये निर्णय की कंडिका-4 के क्रमांक-7 में अंकित विजय राम, जंजीरवाहक एवं क्रमांक-13 में अंकित अमीर लाल पासवान, जंजीरवाहक से संबंधित आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
  11. भगवान बिरसा जैविक उद्यान, ओरमांझी, रांची परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट ब्रोंज धातु की आदमकद प्रतिमा की स्थापना एवं इसके निर्माण हेतु M/s Ram Sutar Art Creations Pvt. Ltd., Noida, Uttar Pradesh (U.P.) को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की स्वीकृति दी गयी.
  12. षष्ठम झारखंड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र, 2025 में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
  13. नंद कुमार राम, तदेन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लातेहार संप्रति सेवानिवृत्त के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-2738 (एस), दिनांक 30.05.2023 के द्वारा अधिरोपित दंड ‘पेंशन से 25 प्रतिशत राशि की स्थायी कटौती’ के विरुद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तार की स्वीकृति दी गयी.
  14. उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गयी.
  15. झारखंड राज्य अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित आश्रम विद्यालयों/पीवीटीजी आवासीय प्राथमिक विद्यालयों/ अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों / अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तारित करने की स्वीकृति दी गयी.
  16. लालबियक्तलुवांगा खियांग्ते (रिटायर्ड आईएएस) को झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किये जाने के बाद घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी.
  17. जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया के क्रम में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में e-PoS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मे लिंकवेल टेलीसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एवं मे इंटिग्रा माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड से आगामी 8 माह अथवा 4G Network आधारित e-PoS मशीनों के अधिष्ठापन होने तक (दोनों में जो पहले हो) e-PoS मशीनों की Service Support प्राप्त करने हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी.
  18. झारखंड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में PG (Medical/MDS) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने के बाद 3 वर्षों की आवश्यक सरकारी सेवा की बाध्यता संबंधी प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
  19. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में केंद्र सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु प्रस्तावित झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को झारखंड विधानसभा के चालू सत्र में पुरःस्थापित करने के बिंदु पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गयी.
  20. झारखंड सेवा संहिता के नियम-76 को क्षांत करते हुए स्व रवि रंजीत मुर्मू, भूतपूर्व लिपिक, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मकरो, दुमका के कुल 2625 दिनों के अनुपस्थित अवधि को झारखंड सेवा संहिता के नियम-236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित करने की स्वीकृति दी गयी.
  21. लातेहार जिले के मौजा सिकनी में सिकनी कोल ब्लॉक के 410.75 एकड़ (166.228 हेक्टेयर) क्षेत्र में से 133.473 एकड़ (54.016 हेक्टेयर) क्षेत्र पर सर्वश्री झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, रांची द्वारा धारित कोयला खनिज खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी.
  22. झारखंड राज्य के की कंपनियों द्वारा Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयला खनिज पर स्वामिस्व (रॉयल्टी) की वसूली, Other than Power/Regulated Sector को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले कोयला के Invoices के आधार पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गयी.
  23. झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2024 (Jharkhand Prisons and Correctional Services Bill. 2024) को वापस लेते हुए झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2025 (Jharkhand Prisons and Correctional Services Bill, 2025) को झारखंड विधानसभा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गयी.
  24. झारखंड राज्य में आंधी-तूफान (Storm) तथा ग्रीष्म लहर (Heat Wave) से हुए / संभावित जान-माल की क्षति को देखते हुए आंधी-तूफान और ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत आपदा घोषित करने की स्वीकृति दी गयी.
  25. दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान पेंशन में अनुमान्य पेंशन रूपांतरण के पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गयी.
  26. झारखंड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी.
  27. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड की अधिसूचना संख्या-2903, दिनांक-27.06.2012 द्वारा प्रवृत ‘झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली, 2012 (समय समय पर यथा संशोधित)’ में संशोधन करते हुए ‘झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2025’ प्रवृत करने की स्वीकृति दी गयी.
  28. झारखंड राज्य के अंतर्गत झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 की धारा-10 के तहत प्रदत्त शक्तियों के द्वारा अधिनियम की अनुसूची में संशोधन के बावत मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गयी.
  29. झारखंड आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 (यथासंशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
  30. राज्य के PVTG एवं अन्य आदिवासी समूह के अविद्युतीकृत टोलों / घरों के विद्युतीकृत करने हेतु On-grid एवं Off-grid योजना के लिए प्राक्कलित राशि 55.92 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
  31. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) के अंतर्गत रांची जिले में 5000MT क्षमता के निर्माणाधीन शीत गृह के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि कुल 11,65,41,783.00 (11 करोड़ 65 लाख 41 हजार 783) रुपए के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजना अवधि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गयी.

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