Tuesday, May 13, 2025

सहायक आचार्य नियुक्ति से सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी बाहर, जेटेट ही मान्य

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झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के 26001 पदों पर नियुक्ति से सीटेट और अन्य राज्यों के टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 1196 ऐसे आवेदनों को रद्द कर दिया है। अब केवल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इस पद के लिए योग्य होंगे।

रांची। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर होनेवाली नियुक्ति से सीटेट (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) तथा दूसरे पड़ोसी राज्यों से टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। अब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इस पद पर नियुक्त हो सकेंगे।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीटेट तथा दूसरे राज्यों से टेट उत्तीर्ण वैसे 53,604 अभ्यर्थियों के आवेदन रद कर दिए हैं, जिन्हें झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आवेदन का अवसर प्रदान किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के उक्त आदेश निरस्त होने के बाद आयोग ने यह निर्णय किया।

आयोग ने मंगलवार को सूचना जारी कर कहा कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 से संबंधित याचिका संख्या एसएलपीसी 4194/2024 परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 जनवरी 2025 को आदेश पारित किया गया है।

उक्त पारित आदेश के आलोक में परीक्षा संबंधी 15 फरवरी 2024 को जारी संशोधित परीक्षा विवरिणका को रद किया जाता है। साथ ही 22 अक्टूबर 2023 के बाद प्राप्त सभी आवेदनों को रद किया जाता है।

दरअसल, आयोग द्वारा 15 फरवरी 2024 को जारी संशोधित विवरणिका के तहत इन पदों पर होनेवाली नियुक्ति में उच्च न्यायालय के आदेश पर झारखंड के रहनेवाले वैसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई थी, जो सीटेट या पड़ोसी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण थे, लेकिन उसमें यह शर्त रखी गई थी कि संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के तीन वर्ष के भीतर एवं पहले उपलब्ध अवसर में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। लेकिन बाद में जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा उक्त आदेश को चुनौती देने पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 जनवरी 2015 को पारित आदेश के आलोक में 22 अक्टूबर 2023 के बाद भरे गए सभी आवेदनों को रद करने का निर्णय लिया है। लेकिन कई अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक आवेदन समर्पित करने की स्थिति में अद्यतन आवेदन को वैध मानते हुए इस तिथि के पूर्व भरे गए आवेदनों को आयोग द्वारा पूर्व में रद किया गया था।

अब एक से अधिक आवेदन भरने की स्थिति में जिन अभ्यर्थियों के आवेदन को आयोग द्वारा रद घोषित किया गया था, वैसे अभ्यर्थियों के 22 अक्टूबर 2023 के पूर्व भरे गए आवेदन को पुनर्बहाल कर दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 1,196 है। उक्त आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर परीक्षा संबंधी शेष कार्रवाई की जाएगी।

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