सरकार ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में 30 अतिरिक्त चालक सिपाही पदों को मंजूरी दी है, जिससे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी। पहले केवल तीन पद थे, जिससे कठिनाइयाँ आती थीं। साथ ही, बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का मसौदा तैयार हो गया है। इसमें 10वीं पास और साइकिल चलाने का ज्ञान रखने वाले 18-30 वर्ष के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती का प्रावधान है, जिसमें लिखित और शारीरिक परीक्षा होगी।
पटना। सरकार ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में बढ़ते दायित्वों के प्रभावी निर्वहन को ध्यान में रखते हुए चालक सिपाही के 30 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इन पदों की स्वीकृति दे दी है।
इससे पूर्व निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में मात्र 03 (तीन) चालक सिपाही के पद ही स्वीकृत थे। सीमित संसाधनों के कारण ब्यूरो को कई बार क्षेत्रीय जांच, छापेमारी और त्वरित कार्रवाई में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब 30 नए पद सृजित होने से ब्यूरो की कार्यक्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।
अधिकारियों के अनुसार, नए चालक सिपाही की उपलब्धता से छापेमारी, जांच और निगरानी से जुड़े अभियानों में समय की बचत होगी तथा विभिन्न जिलों में एक साथ कार्रवाई करना संभव हो सकेगा।
चौकीदार संवर्ग नियमावली तैयार, जल्द जारी होगी अधिसूचना
राज्य में चौकीदार, दफादार आदि की नियुक्ति को लेकर बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इस प्रारूप पर बिहार पुलिस के क्षेत्रीय पदाधिकारियों का मंतव्य लिया जा रहा है। इसके बाद गृह विभाग के स्तर पर इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।
प्रारूप के अनुसार, बिहार चौकीदार संवर्ग में चौकीदार मूल कोटि का पद होगा। यह संवर्ग जिला स्तरीय होगा, जिसके नियुक्ति व नियंत्रण प्राधिकार संबंधित डीएम होंगे।
चौकीदार के पद पर नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। उनको अपने स्थायी निवासी जिला के चौकीदार के रिक्त पद के विरुद्ध ही आवेदन करने की अनुमति मिलेगी। सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18, जबकि अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है।
डीएम को अपने जिले में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना करना होगी।
साथ ही सक्षम प्राधिकार से रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना 30 अप्रैल तक गृह विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी। चयन संस्थान द्वारा दो स्तरों पर चयन परीक्षा ली जाएगी।
इसमें 75 अंकों की लिखित परीक्षा और 50 अंकों की शारीरिक परीक्षा शामिल है। कुल 125 अंकों की परीक्षा में अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन जिलावार मेधा सूची एवं कोटिवार रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा।


