मुजफ्फरपुर पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके चालक रोहित कुमार की सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड मामले में सोमवार को कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. केस के वादी, तत्कालीन नगर थानेदार मो. सुजाउद्दीन ने कोर्ट में अपनी गवाही दर्ज कराई. उन्होंने अपने बयान में दर्ज एफआइआर का समर्थन करते हुए कोर्ट को बताया कि बाइक सवार दो अज्ञात अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था.इंस्पेक्टर सुजाउद्दीन ने कोर्ट को जानकारी दी कि घटनास्थल के पास स्थित एक निजी स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों बाइक सवार हत्यारे कैद हुए थे. उन्होंने यह भी बताया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद से जुड़े सुशील छापड़िया और सुजीत आदि के घर शामिल थे. गवाही में इंस्पेक्टर ने बताया कि हत्यारों ने अत्याधुनिक हथियारों से पूर्व मेयर की कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थीं, जिससे कार में कुल 19 छेद हो गए थे. समीर कुमार और उनके चालक गंभीर रूप से घायल होकर खून से लथपथ थे, जिन्हें थाने के दारोगा सुभाषचंद्र सिंह द्वारा एसकेएमसीएच ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. एसकेएमसीएच में ही मृतकों की पहचान हुई थी.कोर्ट ने इंस्पेक्टर से सीसीटीवी फुटेज की जब्ती के संबंध में पूछताछ की, जिस पर उन्होंने बताया कि स्कूल का सीसीटीवी फुटेज जब्त किया गया था, हालांकि आसपास के अन्य सीसीटीवी कैमरों की जांच नहीं हो पाई थी. इंस्पेक्टर ने घटना की तारीख 23 सितंबर 2018 की संध्या बताई, जब पूर्व मेयर और उनके चालक को सामने से घेरकर बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था. हथियार बरामदगी के सवाल पर इंस्पेक्टर ने बताया कि हथियार जब्त नहीं किए जा सके हैं.. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को निर्धारित की है, जिसमें अब आईओ (जांच अधिकारी) और चिकित्सक की गवाही होनी है.