Tuesday, May 20, 2025

 राज्य निश्शक्तता आयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए पुराना विज्ञापन रद, यहां पढ़ लें नया नोटिफिकेशन

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राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य निशक्तता आयुक्त पद के लिए जारी विज्ञापन रद्द कर दिया है। नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है जिसके लिए 23 मई से 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। स्नातक उत्तीर्ण और दिव्यांगजनों के पुनर्वास में अनुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति होगी

रांची। राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग ने राज्य निश्शक्तता आयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए आठ अगस्त 2024 को जारी विज्ञापन रद कर दिया है।

इसी के साथ विभाग ने नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। इस पद पर नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी 23 मई से 20 जून तक जैप आइटी के रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
इस पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण तथा दिव्यांगजनाें के पुनर्वास एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। उसकी उम्र 62 वर्ष से अधिक न हो।

दिव्यांगजनों के पुनर्वास तथा सामाजिक क्षेत्र में तीन वर्ष कार्य करनेवाले केंद्र एवं राज्य सरकार में समूह क के पद कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी या झारखंड सरकार में संयुक्त सचिव के पद कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी भी योग्य होंगे।

10 वर्ष का अनुभव रखनेवाले भारत सरकार या राज्य सरकार के लोक उपक्रमों, सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्थाओं में कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी तथा दिव्यांगजनों के पुनर्वास तथा सामाजिक क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव रखनेवाले गैर सरकारी संस्थाओं में कार्य करनेवाला व्यक्ति योग्य माना जाएगा।

इस पद पर नियुक्ति तीन वर्ष या 65 वर्ष तक के लिए होगी। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर एक-एक वर्ष के लिए अधिकतम दो बार अवधि विस्तार मिल सकेगा।

इस पद पर नियुक्त होनेवाले व्यक्ति को 60 हजार रुपये वेतन देय होगा। सेवानिवृत्त पदाधिकारी के मामले में पेंशन की गणना कर वेतन का भुगतान किया जाएगा। सरकारी सेवक के मामले में उसे वही वेतनमान देय होगा, जो वर्तमान में देय है।

चयन समिति की अनुशंसा पर होगी नियुक्ति

इस पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति गठित की जाएगी। चयन समिति तीन नामों की अनुशंसा करेगी, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा तीन नामों से किसी एक की नियुक्ति की जाएगी।

इस पद पर नियुक्ति के बाद कोई व्यक्ति अपना पद त्याग देता है तो पैनल में सम्मिलित दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी।

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