मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना’ को शुरू हुए तीन साल से अधिक वक्त हो चुका है. लेकिन, आज भी झारखंड के अधिकतर बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लाभ से वंचित है. इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को राज्य सरकार प्रति वर्ष 5000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
झारखंड में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार एक बेहतरीन योजना चलाती है. श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा 25 जून 2021 को ‘मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना’ की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को राज्य सरकार प्रति वर्ष 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इस योजना को शुरू हुए तीन साल से अधिक वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी झारखंड के अधिकतर बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लाभ से वंचित हैं.
‘मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना’ के लिए आवश्यक पात्रता
- आवेदक झारखंड का मूल निवासी और बेरोजगार होना चाहिए.
- आवेदक झारखंड रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो.
- आवेदक ने किसी भी सरकारी आईटीआई, पॉलिटेक्निक, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) से संबद्ध अन्य सरकारी व्यावसायिक संस्थानों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया हो.
- आवेदक किसी अपराध में संलिप्त न हो.
- आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
‘मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना’ के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट
- आवेदक का फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
‘मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना’ के लिए कैसे करें आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें.
- आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरें.
- आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी अटैच करें.
- अब आवेदन पत्र को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान या विभाग में जमा करें.
- आवेदन पत्र जमा करते वक्त पावती रसीद जरूर मांगें.