रांचीः हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में साल 2022 में हुए रिंकू हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए रांची पुलिस के द्वारा बेहतरीन अनुसंधान और साक्ष्य पेश किए गए थे.
तीन को उम्रकैद की सजा
साल 2022 में हुए रिंकू हत्याकांड मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने तीन आरोपी मुर्शीद अयूब, हैदर अली और मोहम्मद फिरदोश उर्फ बबलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इसके साथ ही सभी तीनों दोषियों पर सजा के साथ-साथ 10- 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर सभी को 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगी.
आईओ ने बेहतरीन किया काम
कांड के आईओ होसेन डांग का बयान, पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है. रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि बेहतरीन अनुसंधान और सबूतों के बल पर तीनों आरोपियों को सजा दिलाने में पुलिस को मदद मिली है. मृतक रिंकू के दोस्त नौशाद के बयान पर हिंदपीढ़ी थाना में कांड संख्या 59/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
16 अप्रैल 2022 को हुई थी हत्या की वारदात
रिंकू की हत्या 16 अप्रैल 2022 को की गई थी. जांच के क्रम में यह बात सामने आई थी कि मृतक रिंकू का पैसा आरोपी मुर्शिद के पास बकाया था. घटना के दिन पैसा देने की बात कर मुर्शिद ने रिंकू को अपने घर बुलाया था. रिंकू पैसा लेने के लिए शाम 4.45 बजे उनके घर पहुंचा था. जिसके बाद बैंक से पैसा निकालने के लिए आदमी को भेजने की बात कर रिंकू को आरोपी ने घर में ही बैठाया.
काफी देर बीत जाने के बाद भी कोई पैसे लेकर नहीं पहुंचा. तब रिंकू को किसी साजिश की आशंका हुई और वह शाम के 7:00 बजे अपनी बाइक स्टार्ट कर वापस जाने लगा. मात्र 500 मीटर आगे बढ़ते ही मोटरसाइकिल में सवार दो अपराधियों ने 4- 5 गोली रिंकू को मार दी जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी. इसके बाद मृतक के दोस्त नौशाद के बयान पर हिंदपीढ़ी थाना में कांड संख्या 59/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.