शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए रांची के 120 प्रतिष्ठित स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है.
झारखंड की राजधानी रांची के 120 प्रतिष्ठित स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत नि:शुल्क प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. रांची जिला अधीक्षक कार्यालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है. इक्छुक अभिभावक अपने बच्चों के नामांकन के लिए 31 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
केवल इन परिवारों को मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार के बच्चों का ही नामांकन होता है. वैसे परिवार, जिनकी वार्षिक आय 72,000 रुपए से कम है, उनके बच्चों का ही इस योजना के तहत एडमिशन होता है. बच्चे की उम्र 3 वर्ष 6 माह से 6 वर्ष 6 माह के बीच होनी चाहिए. बच्चों की उम्र की गणना 31 मार्च 2025 के आधार पर की जायेगी. आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.rteranchi.in है. स्कूल द्वारा सभी दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद अंतिम सूची जारी की जायेगी. उसी लिस्ट के आधार पर बच्चों का नामांकन होगा.
एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- अभिभावक का आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009?
समाज के गरीब परिवार के बच्चों का भी बड़े और बेहतर स्कूल में एडमिशन सुनिश्चित करने वाले कानून का नाम है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए सभी निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाती हैं. इस अधिनियम के तहत स्कूलों में समावेशी शिक्षा सुनिश्चित की जाती है.