Thursday, March 26, 2026

बोकारो के तेनुघाट व्यवहार न्यायालय ने आठ आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई.

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बोकारो: जिला स्थित तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने 26 जून को हत्या के आरोप में आठ लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसमें तौहीद अंसारी, राजू उर्फ शराफत, सफदर अंसारी, कुद्दुस अंसारी, कबीर अंसारी, मुख्तार अंसारी, कयूम अंसारी और सगीर अंसारी के नाम शामिल हैं

क्या है पूरा मामला

दरअसल, गोमिया थाना क्षेत्र के लोधी निवासी पूर्व पंसस मो. ऐनुल अंसारी ने 20 मई 2014 को सामुदायिक अस्पताल गोमिया में थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि वह लोधी पंचायत का पंचायत समिति सदस्य है. सुबह में उसके भतीजे शम्मीउलाह को गांव का ही वाहिद अंसारी ने अपने घर के पास पकड़ लिया और मारपीट की. घर लौटने के बाद पीड़ित ने इसकी जानकारी दी.

इसके बाद मो. ऐनुल ने उसे साथ लेकर मो. इस्लाम अंसारी के घर गया और बताया कि तुम्हारे साले वाहिद अंसारी ने मेरे भतीजे के साथ मारपीट की. इस पर इस्लाम अंसारी गाली गलौज करने लगा और देखते ही देखते झगड़ा शुरू हो गया. इस दौरान समसुद मियां, शकूर मियां समेत उनके अन्य लोग भी शामिल थे और सभी के पास लाठी, फरसा, रॉड और चाकू था.

इस बीच वाहिद अंसारी ने फरसा से भतीजे शमशेर अंसारी पर हमला कर दिया. इस दौरान मो. ऐनुल और उसके भतीजे हबीबुल्लाह बचाने गए तो लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की. इस हमले में शमशेर की मौत हो गई. जबकि हबीबुल्लाह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. इस बयान के आधार पर गोमिया थाना में मामला दर्ज किया गया.

आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया. न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज द्वितीय त्रिपाठी ने हत्यारोपी तौहीद अंसारी, राजू उर्फ शराफत, सफदर अंसारी, कुद्दुस अंसारी, कबीर अंसारी, मुख्तार अंसारी, कयूम अंसारी और सगीर अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने की.

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