Thursday, May 1, 2025

पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई से अलग हुए जज, मामला दूसरी बेंच को भेजा

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झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई से जस्टिस आर मुखोपाध्याय ने खुद को अलग कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। आलमगीर आलम पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उनके आप्त सचिव संजीव कुमार लाल की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई जिसे दूसरी बेंच में भेज दिया गया है। दोनों को निचली अदालत से जमानत नहीं मिली थी।

 झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग करते हुए मामला दूसरी बेंच में सुनवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया।

इस दौरान पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव कुमार लाल की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत में उक्त याचिका को भी दूसरे बेंच में भेजने का निर्देश दिया है। दोनों को निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आलमगीर आलम और उनके सचिव संजीव कुमार लाल को गिरफ्तार किया था।

संजीव कुमार लाल के नौकर के यहां से करीब 33 करोड रुपये मिले थे। जिसके बाद ईडी ने उक्त कार्रवाई की थी। दोनों पर ठेका आवंटन के बाद कमीशन की राशि के मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है।

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