Saturday, April 26, 2025

पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली सरकार ने भी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है.

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट ने भी शुक्रवार को पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने के संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि अलग-अलग श्रेणी में जारी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा रहा है और उन्हें 27 अप्रैल तक वैध माना जाएगा.

दिल्ली सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग ने 24 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा रद्द कर दिया है. इसके अलावा भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से पाक नागरिकों के लिए वीजा निलंबित करने का निर्णय लिया है. भारत सरकार द्वारा पाक नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा, डिप्लोमेटिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं. इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे. इस संबंध में कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा.

PAKISTANI VISA CANCELED

गृहमंत्री अमित शाह ने ली मीटिंग

शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की थी. इस मीटिंग में राज्यों में रह रहे पाकिस्तान के नागरिकों के बारे में भी बातें हुईं थी और उनके वीजा रद्द करने के बाद उनकी वापसी भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये थे. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है. बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर के लोगों में जबरदस्त आक्रोश फैला हुआ है. शुक्रवार को अलग-अलग संस्थाओं के आह्वान पर दिल्ली बंद बुलाया गया था. इस आतंकी हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही अब लोग सरकार से बड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं.

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भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उठाये कई कदम

इससे पहले बुधवार को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाने की घोषणा की थी, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, पाकिस्तानी सैन्य अटैचमेंट को निष्कासित करना और अटारी भूमि-पारगमन चौकी को तत्काल बंद करना शामिल है. उधर पाकिस्तान ने भारत द्वारा संधि को निलंबित करने के फैसले को खारिज कर दिया है और कहा है कि संधि के तहत पाकिस्तान से संबंधित पानी के फ्लो को रोकने के किसी भी कदम को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा.

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