Wednesday, January 22, 2025

पढ़ें 23 जनवरी के मुख्य और ताजा समाचार – लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Share

नकली शराब बनाने में पिता पुत्र को सात साल की कैद और पढ़ेंअपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे

हमीरपुर। नकली शराब बनाकर उसकी तस्करी करने के आठ साल पुराने मामले में जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने दोषी पिता पुत्र को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 86 हजार- 86 हजार का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जानकारी के मुताबिक तत्कालीन जलालपुर थाना प्रभारी स्वामीनाथ ने सात जनवरी 2017 की रात करीब सवा आठ बजे क्षेत्र के मसीदन गांव में छापा मारकर नकली शराब बनाने की फैक्टरी पकड़ी थी। एसएचओ ने गांव निवासी बलवान व उसके बेटे दुर्गा के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था। जिसमें बताया था कि पिता-पुत्र अपने घर के अंदर नकली शराब बना रहे थे। जो पुलिस को देखते ही पीछे के दरवाजे से भाग गए। मौके से 88 पेटी नकली देशी शराब, एक बोतल केमिकल सहित भारी मात्रा में रैपर, होलोग्राम, सील मशीन, खाली शीशी बरामद हुई थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पिता बलवान व उसके पुत्र दुर्गा को सजा सुनाई है।

Read more

Local News