परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि निजी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर जुर्माना लगेगा। सभी जिलों को ऐसे वाहनों की पहचान कर नोटिस भेजने और जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक 2600 से अधिक गाड़ियों पर कार्रवाई हो चुकी है। सरकार का उद्देश्य राजस्व हानि रोकना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। निजी वाहनों पर सरकारी बोर्ड लगाने पर भी कार्रवाई होगी।
पटना। निजी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां अगर व्यावसायिक वाहन के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं तो उनके मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने विधान परिषद में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे व्यावसायिक वाहन चलाने वालों की पहचान की जाए और उनको नोटिस देकर जुर्माना किया जाए।
जिलों को दिए गए सख्त निर्देश
मंत्री ने बताया कि सभी जिलों को ऐसे वाहनों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। जो निजी गाड़ियां कमर्शियल उपयोग में पाई जाएंगी, उनके मालिकों को नोटिस भेजा जाएगा।
जुर्माने की प्रक्रिया शुरू
नोटिस के बाद संबंधित वाहन मालिकों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। अब तक 2600 से अधिक गाड़ियों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जा चुका है।
राजस्व और सुरक्षा दोनों पर फोकस
सरकार का कहना है कि इससे न केवल राजस्व की हानि रुक सकेगी, बल्कि नियमों का पालन भी सुनिश्चित होगा। निजी और व्यावसायिक वाहनों के अलग-अलग प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
सरकारी बोर्ड लगाने पर भी कार्रवाई
इसके अलावा निजी वाहनों पर ‘बिहार सरकार’, विभागीय नाम या पद लिखे बोर्ड लगाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में भी परिवहन विभाग कानूनी प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाएगा।
फर्जी पहचान पर लगेगी रोक
सरकार का मानना है कि कई लोग निजी वाहनों पर सरकारी पहचान दर्शाकर नियमों से बचने की कोशिश करते हैं।अब ऐसे मामलों पर सख्ती बरतते हुए कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


