Friday, April 25, 2025

दिल्ली हाईकोर्ट ने एआर रहमान और प्रोडक्शन कंपनी मद्रास टॉकीज पर दो करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया है.

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नई दिल्ली: मशहूर संगीतकार एआर रहमान को झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 के फिल्म पोन्नियनसेलवन 2 का गाना वीरा राजा वीरा के संगीत के कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में एआर रहमान और प्रोडक्शन कंपनी मद्रास टॉकीज पर दो करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया है.

जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने ये आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि गीत वीरा राजा वीरा के सुर और ताल न केवल शिव स्तुति के गाने की तरह है बल्कि ये कुछ बदलावों के साथ शिव स्तुति ही लगता है. कोर्ट ने कहा कि एआर रहमान और मद्रास टाकीज ने शुरु में इस गाने का क्रेडिट डागर बंधुओं को नहीं दिया था. लेकिन बाद में फिल्म के आनलाइन संस्करण में क्रेडिट दिया. कोर्ट ने 20 अक्टूबर 2023 को एआर रहमान को नोटिस जारी किया था.

कोर्ट ने एआर रहमान को निर्देश दिया था कि वे गाने की ओरिजनल रिकॉर्डिंग पेश करें. कोर्ट ने गीत सुनने के बाद कहा कि गाने का सुर और ताल निश्चित रूप से एकसमान लग रहे हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

याचिका ध्रुपद संगीतकार उस्ताद वसीफुद्दीन डागर ने दायर किया था. हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एआर रहमान के खिलाफ फिल्म पोन्नियनसेलवन 2 में बिना उनको श्रेय दिए उनके संगीत का उपयोग कर कॉपीराइट का उल्लंघन किया है. याचिका में गाना वीरा राजा वीरा के कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था.

याचिका में कहा गया था कि उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर द्वारा तैयार किए गए संगीत पर उनका कॉपीराइट है. इस किस्म के गायन को डागर वाणी का नाम दिया गया है और ये ध्रुपद गायन का आधार है. याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता के पिता के पुराने गीतों में से एक शिव स्तुति है जिसे 1970 में गाया गया था.

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