रांची: हेमंत सरकार की पहल पर झारखंड के सरकारी कर्मियों को एक बड़ा तोहफा मिला है. एसबीआई में सैलरी अकाउंट रखने वाले सरकारी कर्मियों को दुर्घटना समेत कई तरह की बीमा का लाभ मिलेगा. इस बाबत प्रोजेक्ट भवन में वित्त विभाग का एसबीआई के साथ एमओयू हुआ है. खास बात है कि जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई में नहीं है और वे एसबीआई में अपना सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं तो उन्हें भी लाभ मिलेगा. दूसरी बड़ी बात यह है कि बीमा लाभ के बदले प्रीमियम के नाम पर एक पैसा भी नहीं देना होगा.
किस कैटेगरी में कितनी मिलेगी बीमा राशि
- दुर्घटना में मौत होने पर परिजनों को 1 करोड़ रु
- स्थायी अपंगता पर 1 करोड़ रु. मिलेंगे
- 3. 1.60 करोड़ का हवाई दुर्घटना बीमा
- आंशिक अपंगता पर 80 लाख का बीमा लाभ
- 10 लाख रु का जीवन बीमा लाभ
- 6. परिवार के चार सदस्यों के लिए 5-5 लाख का स्वास्थ्य बीमा लाभ
सीएम, वित्त मंत्री और एसबीआई प्रबंधन की प्रतिक्रिया
एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एसबीआई के सहयोग से राज्यकर्मियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके लिए एसबीआई प्रबंधन का शुक्रिया अदा करते हुए सीएम ने कहा कि यह झारखंड के लिए बड़ी सौगात है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की चिंता करती है. साथ ही उम्मीद करते है कि कर्मी भी अपने कर्तव्यों का पालन भी पूरी ईमानदारी से करें. कार्यक्रम में शामिल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस लाभ के बदले किसी भी कर्मचारी को एक भी पैसा नहीं देना होगा. सिर्फ एक शर्त है कि कर्मचारी का खाता एसबीआई में होना चाहिए.
एसबीआई, बिहार-झारखंड के मुख्य महाप्रबंधक के.बी.बंगा राजू ने कहा कि झारखंड में 580 ब्रांच और 1260 एटीएम से ग्राहकों को सेवा दी जा रही है. राज्य में करीब 1 लाख 70 हजार कर्मचारी हैं. इनमें 70 हजार पुलिसकर्मियों के लिए सितंबर 2024 में ही एमओयू हो चुका है. आज के एमओयू से राज्य के 1 लाख 5 हजार कर्मचारियों को बीमा लाभ मिलेगा.
झारखंड पुलिस के साथ भी हो चुका है एमओयू
इसी तरह का एक एमओयू (MoU) सितंबर 2024 में झारखंड पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुआ था. इसके तहत झारखंड पुलिस के अधिकारियों और जवानों को व्यक्तिगत दुघर्टना मृत्यु बीमा 01 करोड़ रु देने का प्रावधान है.
स्थायी पूर्ण विकलांगता पर भी 01 करोड़ का बीमा लाभ मिलना है. जबकि स्थायी आंशिक विकलांगता पर- 80 लाख तक, वायुयान दुघर्टना पर- 01 करोड़ 60 लाख रुपया, नक्सल हिंसा/उग्रवादियों एवं अपराधकमिर्यों द्वारा घात लगाकर किये गये हमलों में शहीदों के आश्रित को अतिरिक्त 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा 10 लाख तक ऋण माफी की सुविधा दी जा रही है.
एमओयू के दौरान राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, वित्त और गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अविनाश कुमार और एसबीआई के सीजीएम के.बी.बंगा राजू के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे.