झारखंड सरकार ने किसानों के लिए रबी फसलों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कर दी है. योजना के तहत आलू, सरसों, चना और गेहूं पर बीमा उपलब्ध होगा. प्रीमियम का बड़ा हिस्सा सरकार वहन करेगी और किसान 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे. योजना 10 जिलों में लागू है जो प्राकृतिक आपदा, अधिक/कम बारिश या फसल नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति सीधे खाते में मिलेगी.
रांची : झारखंड सरकार ने किसानों की फसल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रबी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कर दी है. अब किसान अपनी फसलों का बीमा नजदीकी सेंटरों और ऑनलाइन माध्यम से करा सकेंगे. योजना के तहत किसानों को बीमा के लिए भारी-भरकम प्रीमियम नहीं देना होगा. प्रीमियम का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी जबकि शेष राशि किसान को देनी होगी. योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, विपरीत मौसम या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है.
धनबाद सहित 10 जिलों में शुरू हुई योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य के 10 जिलों में लागू कर दी गयी है. इन जिलों में धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, पाकुड़, रांची, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा और खूंटी शामिल हैं
मौसम 2025-26 के लिए अधिसूचित फसलों में आलू, सरसों, चना और गेहूं को शामिल किया गया है. अगर कम बारिश या अत्यधिक बारिश जैसी स्थिति बनती है, तो ही किसानों का दावा मान्य होगा. खेतों में 14 दिन तक पानी भरा रहने या सूखे जैसी आपदा की स्थिति में भी किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी. बीमा का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा.
शिकायत के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर
योजना से जुड़े किसी भी नुकसान की शिकायत या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447, व्हाट्सऐप 70655-14447, वेबसाइट pmfby.gov.in अथवा नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, भूमि संबंधी कागजात और बैंक खाता अनिवार्य होगा.


